• Sun. Sep 13th, 2026

जमीन विवाद में हत्या करने वाले 68 वर्षीय आरोपी को उम्रकैद

BySurendra Jain

Sep 13, 2026

खबर पक्की, 13 सितंबर, रतलाम। जमीन पर कब्जे को लेकर हुए विवाद में ल_ से हमला कर 68 वर्षीय आरोपी ने अपने रिश्तेदार की हत्या कर दी। करीब चार साल पुराने इस जघन्य एवं सनसनीखेज मामले में रतलाम की विशेष अदालत ने आरोपी मांगू पिता हेमा (68), निवासी लालगुवाड़ी को हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 10 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट रतलाम राकेश कुमार शर्मा ने यह फैसला सुनाया। शासन की ओर से मामले में विशेष लोक अभियोजक दीप्ति कनासे ने पैरवी की।
अभियोजन के अनुसार, घटना 6 अक्टूबर 2022 की है। लालगुवाड़ी निवासी गलिया डामर माताजी के ओटले के पास सो रहे थे। इसी दौरान जमीन विवाद को लेकर उनके काका के बेटे मांगू डामर ने उन पर ल_ से हमला कर दिया। हमले में गलिया के सिर, गर्दन और पसलियों में गंभीर चोटें आईं। हालत बिगडऩे पर उन्हें परिजन घर लेकर पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि पांच बीघा जमीन पर कब्जे को लेकर मांगू ने उनके साथ मारपीट की है। इसके कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई।
मृतक के दामाद राजू की रिपोर्ट पर दीनदयाल नगर थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर विवेचना के बाद आरोपी के खिलाफ न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत गवाहों और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी माना और आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

error: Content is protected !!