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50,000 रुपए से ज्यादा जमा कराने पर दिखाना होगा पैन कार्ड

ByHarish Sharma

Nov 17, 2016

नई दिल्ली: रिजर्व बैंक ने आज बैंकों से कहा कि वे 50,000 रपए से अधिक राशि नकद जमा करने वाले उन लोगों से पैन कार्ड की प्रति जमा करवाए जिनके खाते पहले स्थायी खाता संख्या (पैन) से नहीं जुड़े हैं। इसका मकसद 500 और 1,000 रपए के नोटों पर पाबंदी के मद्देनजर कर नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराना है।

रिजर्व बैंक ने एक अधिसूचना में कहा, ‘‘आयकर नियम, 1962 के प्रावधान 114बी के तहत बैंकों को सलाह दी जाती है कि 50,000 रपए से अधिक नकद अपने खाते में जमा कराने वाले वैसे लोगों से पैन कार्ड की प्रति ली जाए जिनके खाते पैन से नहीं जुड़े हैं।’’

इसके अलावा, रिजर्व बैंक ने बैंकों से अपने ग्राहकों पर सभी योग्य सौदों के लिए आईटी नियम के तहत पैन संख्या साझा करने पर जोर देने को कहा है। सरकार के 500 रपए और 1,000 रपए के नोटों पर पाबंदी के बाद केंद्रीय बैंक का यह निर्देश आया है।

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