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लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के अंतर्गत सर्वसाधारण की जानकारी के लिए महत्वपूर्ण सूचनाओं का प्रसारण

BySurendra Jain

May 11, 2024

खबर पक्की, 11 मई, रतलाम। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के अंतर्गत सर्वसाधारण के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री राजेश बाथम द्वारा महत्वपूर्ण सूचनाओं का प्रसारण किया गया है। उपरोक्त संबंध में कलेक्टर द्वारा जारी की गई अपील में कहा गया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 171 के अनुसार कोई भी व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी भी व्यक्ति को उसके निर्वाचन अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से नगद या वस्तु रूप में कोई पारितोषण देता है या लेता है तो वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडनीय होगा।
भारतीय दंड संहिता 171 ग के अनुसार जो कोई भी व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या निर्वाचन या किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी प्रकार की चोट पहुंचाने की धमकी देता है तो वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडनीय है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के अनुसार मतदान समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटे की कालावधि के दौरान कोई भी व्यक्ति किसी मतदान क्षेत्र में निर्वाचन के संबंध में कोई सार्वजनिक सभा, जुलूस ना बुलाएगा ना आयोजित करेगा, ना उसमें उपस्थित होगा, ना उसमें सम्मिलित होगा और ना उसे संबोधित करेगा।
इसी प्रकार चलचित्र, टेलीविजन, संगीत समारोह, अन्य अभिनय, अन्य मनोरंजन साधन, आमोद-प्रमोद से संबंधित गतिविधियां जनता के समक्ष, जनता को आकर्षित करने की दृष्टि से आयोजित नहीं करेगा। जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रचार नहीं करेगा। उल्लंघन की दशा में 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडनीय होगा। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के पक्ष मे प्रचार-प्रसार करने वाले ऐसे व्यक्तियों, राजनीतिक कार्यकर्ताओं, पार्टी कार्यकर्ताओं और जुलूस कार्यकर्ताओं अभियान कार्यकर्ताओं जो निर्वाचन क्षेत्र के बाहर के निवासी हैं अर्थात जो उस निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं है उनको मतदान समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटे की कालावधि के दौरान उसे क्षेत्र से तत्काल बाहर जाना होगा। उल्लंघन की दशा में 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडनीय होगा।
निर्वाचन समाप्ति के 48 घंटे पूर्व की कालावधि में जांच के दौरान यदि अभ्यर्थी या उसके एजेंट या पार्टी कार्यकर्ता को ले जाने वाले किसी वाहन में 50 हजार रुपए से अधिक की नकदी पाई जाती है या कार्यकर्ता को ले जाने वाले किसी वाहन में निर्वाचन समाप्ति के 48 घंटे पूर्व की कालावधि में जांच के दौरान यदि अभ्यर्थी या उसके एजेंट या पार्टी कार्यकर्ता को ले जाने वाले किसी वाहन में 50 हजार रुपए से अधिक की नकदी पाई जाती है या वाहन में पोस्टर, निर्वाचन सामग्री या कोई ड्रग्स, शराब, हथियार या 10 हज़ार रुपए के मूल्य से अधिक की ऐसी उपहार वस्तुएं ले जा रही होना पाई जाती है जिनका इस्तेमाल निर्वाचकों को प्रलोभन दिए जाने के लिए किए जाने की संभावना है या वाहन में कोई अन्य गैरकानूनी वस्तुएं पाई जाती है तो वह तत्काल जप्त की जाकर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जावेगी।

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