खबर पक्की : 26 अप्रैल इंदौर, बहुचर्चित सिविक सेंटर प्रकरण में नगरीय विकास मंत्रालय द्वारा fir दर्ज करवाने के आदेश को आज माननीय उच्च न्यायालय इंदौर के विद्वान न्यायाधीश प्रणय वर्मा द्वारा खारिज कर दिया गया। इस प्रकरण में शासन के इस आदेश को तत्कालीन निगम आयुक्त a.p.s गहरवाल द्वारा उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। ज्ञातव्य है कि इसी प्रकरण में रजिस्ट्री को निरस्त करने का प्रस्ताव परिषद ने पास करके कलेक्टर के पास भेजा था लेकिन इस आदेश को भी प्रभावित पक्षकारो द्वारा चुनौती दी गई थी और हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया था। अब fit दर्ज करवाने के आदेश को हाईकोर्ट द्वारा रद्द किए जाने के कारण शासन के जिम्मेदार अधिकारियों तत्कालीन कलेक्टर व भाजपा परिषद की पूरी कार्यप्रणाली संदेह के घेरे में आ गई है।

