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अवमानक खाद्य पदार्थों के 22 प्रकरणों में 2 लाख रुपए से अधिक अर्थ दंड किया गया

BySurendra Jain

Apr 15, 2024

खबर पक्की, 15 अप्रैल, रतलाम। जिले में अवमानक खाद्य पदार्थों के 22 प्रकरणों में न्यायालय द्वारा कुल 2 लाख 21 हजार रुपए का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है। कुल 1 लाख 75 हजार रुपए अर्थदंड वसूला गया है। कलेक्टर श्री राजेश बाथम के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा अधिनियम 2006 के अंतर्गत मिलावट के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है।
जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री कमलेश जमरा ने बताया कि समाप्त पिछली तिमाही के जनवरी से मार्च तक की अवधि में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा 45 नमूने लेने के लक्ष्य के विरुद्ध 232 खाद्य पदार्थों के नमूने प्राप्त करके राज्य खाद्य प्रयोगशाला भोपाल को भेजे गए। योग्यता अवधि में 208 नमूनों की जांच रिपोर्ट मिली जिनमें 16 नमूने अवमानक पाए गए, 14 प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किए गए थे। उक्त अवधि में 908 लाइसेंस रजिस्ट्रेशन भी जारी किए गए। जारी किए गए लाइसेंस तथा रजिस्ट्रेशन फीस से कुल 11 लाख 60 हजार रुपए का राजस्व शासन को प्राप्त हुआ।

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