खबर पक्की: 23 मार्च, रतलाम| भाजपा परिषद द्वारा हाई कोर्ट द्वारा पारित आदेश के पालन में सिविक सेंटर की निगम आयुक्त द्वारा की गई रजिस्ट्री कौ निरस्त करने के पारित प्रस्ताव को इंदौर हाई कोर्ट द्वार स्टे कर दिया गया है। इस संबंध में प्रभावित पक्ष द्वारा हाईकोर्ट में याचिका द्वारा की गई थी इसमें कुल 22 पक्षकार थे। इसी मामले को लेकर नगरी प्रशासन मंत्रालय द्वारा निगम आयुक्त को निलंबित किया गया था। मामले में स्त्री के पश्चात कयास लगाया जा रहा है कि इनका निलंबन भी रद्द हो जाएगा। हाई कोर्ट के स्पष्ट आदेश के पश्चात की गई रजिस्ट्री पर चुने गए परिषद का इस प्रकार का विधवा विलाप परिषद के साख पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। जातव्य की इस मामले में महापौर और निगम अध्यक्ष सहित परिषद के सभी भाजपा पार्षदों ने कलेक्टर को भी ज्ञापन दिया था। हाई कोर्ट ने चार हफ्तों में नोटिस का जवाब मांगा है।

