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कलेक्टर भास्कर लाक्षाकार द्वारा अवैध कॉलोनियों के विरुद्ध सख्त रवैया, जावरा क्षेत्र में 12 अवैध कॉलोनी विकासकर्ताओं को नोटिस जारी, अवैध कॉलोनी कृत्य पर एसडीएम, तहसीलदार, सीएमओ तथा ग्राम पंचायत सचिव होंगे जिम्मेदार

BySurendra Jain

Feb 14, 2024

खबर पक्की, 14 फरवरी, रतलाम। शासन के निर्देश अनुसार कलेक्टर भास्कर लाक्षाकार ने जिले में अवैध कॉलोनियों के विरुद्ध सख्त रवैया अपनाया है। कलेक्टर ने जिले के जावरा क्षेत्र में 12 अवैध कॉलोनी विकासकर्ताओं को नोटिस जारी किए हैं, इसके अलावा दो कॉलोनी विकासकर्ताओं की भूमियों के संबंध में विभिन्न प्रकार की रोक लगाए जाने हेतु संबंधित शासकीय विभागों को निर्देशित किया है।
जिला शहरी विकास अभिकरण परियोजना अधिकारी अरुण पाठक ने बताया कि जिले के जावरा ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े 12 अवैध कॉलोनी विकासकर्ताओं जावरा निवासी अनिल कुमार यादव, मंजू बाई, मांगीलाल, सुनील कुमार खियानी, बाबू शाह, राजेश रामकिशन माली, शक्कर बी. राज खां, साधना विमल चौरडिया, लता प्रकाश कोठारी, रणछोड़ पोरवाल, ग्राम कामलिया निवासी हिम्मतसिंह आंजना, ग्राम नांदलेटा निवासी सिकंदरसिंह सिसोदिया, रतलाम निवासी सुभाषचंद्र जैन, ग्राम रोजाना निवासी सीताबाई छगनलाल कुंबी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है।
इसी प्रकार जावरा निवासी नूर खां तथा नादिर शाह की ग्राम रोजाना स्थित सर्वे नंबर 410/1, 410/3, 411/1, 411/2, 412/2, 412/3 रकबा 2.23 278 हैक्टेयर भूमि विकसित अवैध कॉलोनी के संबंध में कलेक्टर द्वारा जावरा उप पंजीयन को क्रय-विक्रय पर रोक लगाए जाने, नगर तथा ग्राम निवेश उपसंचालक रतलाम को आवासीय अथवा व्यवसायिक अभिन्यास मानचित्र के अनुमोदन पर रोक लगाई जाने, ग्राम पंचायत सचिव रोजाना को आवासीय अथवा व्यवसायिक निर्माण आदि की अनुमति पर रोक लगाई जाने तथा एसडीएम जावरा को उक्त भूमि सर्वे क्रमांकों के भू अभिलेख के कालम क्रमांक 12 में अवैध कॉलोनी की भूमि दर्ज करने तथा संबंधित के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करवाने के लिए निर्देश दिए गए हैं।
कलेक्टर लाक्षाकार ने जिले के सभी एसडीएम, तहसीलदारों, नगर पालिका अधिकारियों तथा ग्राम पंचायतों के सचिवों को स्पष्ट निर्देशित किया है कि यदि उनके क्षेत्र में अवैध रूप से अथवा अनाधिकृत रूप से कॉलोनी का विकसित होना पाया जाता है तो वे जवाबदार होंगे, उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जावेगी। कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि क्षेत्र में अवैध अथवा अनधिकृत कालोनी विकसित होने की जानकारी पर तत्काल सूचित करें, ताकि कॉलोनी विकसितकर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई की जा सके।

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