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विधानसभा निर्वाचन 2023 : 21 अक्टूबर से प्राप्त किए जाएंगे अभ्यर्थियों से नाम निर्देशन पत्र

BySurendra Jain

Oct 20, 2023

खबर पक्की, 20 अक्टूबर, रतलाम। विधानसभा निर्वाचन 2023 के अंतर्गत रतलाम जिले में भी 21 अक्टूबर से नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। जिले में पांच स्थानों पर अभ्यर्थियों से नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किए जाएंगे। नाम निर्देशन लेने का समय प्रात: 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक का रहेगा।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री भास्कर लाक्षाकार ने बताया कि रतलाम जिले में जिन स्थानों पर नाम निर्देशन पत्र प्राप्त की जाएंगे उनके अंतर्गत विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 219 रतलाम ग्रामीण के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व रतलाम ग्रामीण के न्यायालय कक्ष रतलाम में एसडीएम श्री त्रिलोचन गौड नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 220 रतलाम शहर के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व रतलाम शहर के न्यायालय कक्ष कलेक्ट्रेट भवन में एसडीएम श्री संजीव पाण्डे, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 221 सैलाना के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सैलाना के न्यायालय कक्ष में एसडीएम श्री मनीष जैन, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 222 जावरा के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के न्यायालय कक्ष जावरा में एसडीएम श्री अनिल भाना तथा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र आलोट के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के न्यायालय कक्ष आलोट में एसडीएम श्री सुनील जायसवाल नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करेंगे।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 33 के तहत मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल या मान्यता प्राप्त राज्य दल के उम्मीदवार को नामांकन दाखिल करने के लिए उसे निर्वाचन क्षेत्र का एक निर्वाचक प्रस्तावक के रूप में तथा किसी पंजीकृत गैरमान्यता प्राप्त राजनीतिक दल या निर्दलीय उम्मीदवार है तो ऐसे उम्मीदवार को निर्वाचन क्षेत्र के 10 निर्वाचक प्रस्तावक के रूप में आवश्यक है।
नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया के दौरान नामांकन फार्म जमा करते समय किसी भी उम्मीदवार के काफिले में उसके साथ आने वाले तीन वाहन रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय से 100 मीटर की दूरी तक अनुज्ञेय हैं। रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में नामांकन पत्र दाखिल करते समय उम्मीदवार सहित पांच व्यक्ति अनुज्ञेय है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 33 की उपधारा के अंतर्गत एक अभ्यर्थी द्वारा अधिकतर चार नामांकन पत्र ही प्रस्तुत किए जा सकेंगे।
अभ्यर्थी को नाम निर्देशन पत्र में अपनी सही-सही आयु का उल्लेख करना होगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 34 के अंतर्गत प्रतिभूति निक्षेप राशि 10 हजार रुपए निर्धारित है। अनुसूचित जाति तथा जनजाति के उम्मीदवार को निश्चित राशि की 50 प्रतिशत राशि जमा करना आवश्यक है। प्रत्येक उम्मीदवार एवं प्रस्तावक को प्रचलित अद्यतन फोटो निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत निर्वाचक होना अनिवार्य है।

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