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ध्वनि विस्तारक यंत्रों का बिना अनुमति उपयोग प्रतिबंधित

BySurendra Jain

Oct 19, 2023

खबर पक्की, 19 अक्टूबर, रतलाम। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशानुसार विधानसभा निर्वाचन निष्पक्ष, शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 लागू होगा। सम्पूर्ण जिले की सीमा में सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बगैर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।
इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री भास्कर लक्षाकार द्वारा बताया गया है कि चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने की तिथि 3 दिसम्बर तक आदेश प्रभावशील रहेगा। मतदान दिवस एवं मतदान समाप्त होने के 48 घण्टे पूर्व तक किसी भी स्थिति में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की अनुमति नहीं मिलेगी। आवेदक को निर्देशित रहेगा कि वे अनुज्ञा पत्र में ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग का समय, प्रचार प्रसार स्थल अथवा वाहन पर प्रदर्शित करेंगें। आदेश का उल्लंघन करने पर उपयोग में लाये जा रहे ध्वनि विस्तारक यंत्र तथा साथ के अन्य उपकरणों को तत्काल जप्त कर लिया जावेगा, संबंधित के विरूद्ध वैधनिक कार्यवाही की जावेगी।

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