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अधिकारियों के अवकाश प्रतिबंधित, निवास का पता देना होगा

BySurendra Jain

Sep 19, 2023

खबर पक्की, 19 सितंबर, रतलाम। जिले में विधानसभा निर्वाचन 2023 की तैयारियां प्रारंभ हो चुकी हैं। निर्वाचन कार्य निर्बाध, स्वतंत्र, निष्पक्ष तरीके से संपन्न करने के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 20 के अधीन जिले के समस्त जिला स्तरीय, अनुभाग स्तरीय, विकासखंड तथा तहसील स्तरीय अधिकारियों के अवकाश तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिए है।
जारी आदेश में कहा गया है कि कोई भी अधिकारी बगैर सूचना के अवकाश पर नहीं जाएगा। अपने मुख्यालय पर उपस्थित रहेंगे। जिला तथा अन्य सभी स्तरों के अधिकारी तत्काल जिला निर्वाचन कार्यालय रतलाम को अपने निवास का स्पष्ट पता प्रस्तुत करेंगे। आदेश में कहा गया है कि अप्रत्याशित एवं आपातकालीन परिस्थितियों में जिला कलेक्टर के समक्ष में अथवा दूरभाष पर अवकाश मुख्यालय छोडऩे की अनुमति लेकर ही प्रस्थान किया जा सकेगा। आदेश का उल्लंघन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 एवं मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम 1966 के प्रावधानों के अंतर्गत दंडनीय होगा।

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