खबर पक्की: 18 अप्रैल रतलाम, आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त रतलाम अ एवं जिले के संयुक्त आबकारी दल द्वारा स्टेशन रोड स्थित मालिक बब्बू जायसवाल के मध्य भारत बार की विधिवत तलाशी लेने पर आरोपी मिथलेश तिवारी पिता देवकीनंदन तिवारी उम्र 54 वर्ष निवासी स्टेशन रोड के कब्जे से 18 पांव देशी मदिरा प्लेन के जप्त कर मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)A के अंतर्गत प्रकरण कायम किया गया। यहां हैरानी की बात यह है कि उक्त मध्य भारत बार का लाइसेंस बरसों पहले खत्म हो चुका है लेकिन उसके बावजूद मध्य भारत बार का बोर्ड लगा हुआ है और इसी की आड़ में अवैध मदिरा का विक्रय किया जाता है इतने अवैधानिकता के बावजूद इसके मालिक पर कोई केस नहीं दर्ज किया गया है। जो आबकारी विभाग की कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिन्ह खड़ा करता है।


