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मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में सुदूर अंचल तक पात्र महिला छूटे नहीं : कलेक्टर

BySurendra Jain

Apr 3, 2023

खबर पक्की, 3 अप्रैल, रतलाम। कलेक्टर श्री नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के जिले में सफल क्रियान्वयन हेतु शासकीय अमले को दिशा निर्देशित किया है। कलेक्टर ने कहा है कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में जिले के सुदूर अंचल में निवासरत पात्र महिला छूटना नहीं चाहिए। सभी जनसेवा मित्र व नगर रक्षा समिति के सदस्य गांव-गांव जाएं और घर- घर जाकर उन महिलाओं को देखें जो मुख्यमंत्री लाडली बहिना योजना में पात्रता रखती है, उनका आवेदन जरूर ऑनलाइन करावे।
कलेक्टर ने कहा कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में वह महिला पात्रधारी होंगी जो 23 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम आयु की होनी चाहिए। पात्र महिला छूटना नहीं चाहिए। कलेक्टर ने कहा कि प्रत्येक गांव, पंचायत, नगर के वार्ड में कैंप लगाए जा रहे हैं। वहां फॉर्म ऑनलाइन करा रहे हैं। कर्मचारियों का यह दायित्व रहेगा कि जिन महिलाओं के फॉर्म भरवाने हैं उन्हें पहले केवाईसी के बारे में पूछे, अगर केवाईसी उनका हो चुका है तो उनका आवेदन पंजीयन कराएं। जिले में 4 लाख 64हजार महिलाओं का अनुमानित लक्ष्य है जिनका मुख्यमंत्री लाडली योजना में फार्म अंकित कराना है ।
कलेक्टर ने कहा कि इस कार्य में किसी भी महिला को किसी भी अधिकारी-कर्मचारी को फॉर्म भरने के लिए पैसा नहीं देना है। कलेक्टर ने कहा कि एमपी ऑनलाइन पर भी फार्म भरवाती है तो प्रति महिला फार्म के मान से उस आनलाइन वाले को 15 रु मिलेंगे। इसलिए कोई भी महिला किसी को भी पैसा नहीं दे। कलेक्टर ने कहा कि अगर आधार कार्ड में कोई त्रुटि है तो उसे सुधारवाने के लिए नियमानुसार जो शासन की राशि है वह राशि दे सकते हैं । कलेक्टर ने कहा कि कोई भी अधिकारी- कर्मचारी या कियोस्क सेन्टर वाले फार्म भरने के लिये पैसे की मांग करता है । उसकी शिकायत कोई करता है तो उसके खिलाफ एफ आई आर तत्काल होगी । शिकायतकर्ता का नाम गोपनीय रखा जाएगा ।

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