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जिले में धारा 144 के तहत लागू है प्रतिबंधात्मक आदेश

BySurendra Jain

Aug 21, 2022

खबर पक्की, 21 अगस्त, रतलाम। जिले में धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू है।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री नरेंद्र सूर्यवंशी द्वारा
जारी आदेश के अनुसार सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति प्राप्त किए बिना विभिन्न मुद्दों को लेकर संगठनों के प्रदर्शन, धरना, रैली, जुलूस ध्वनि विस्तार यंत्रों का उपयोग, बिना अनुमति पाण्डाल निर्माण, किसी भी प्रकार के अस्त्र, शस्त्र धारण करने एवं प्रदर्शन आदि पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसी तरह इलेक्ट्रानिक संसाधन जैसे मोबाइल, कम्प्युटर, सोश्यल मीडिया के माध्यम से विधि विरुद्ध मैसेज, चित्र कमेंट, पोस्ट, साम्प्रदायक टिप्पणी भी प्रतिबंधित रहेगी।
किसी भी सार्वजनिक स्थान पर एक समय में 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे। कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या अन्य पक्ष सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के धारदार या अन्य हथियार, आग्नेय अस्त्र-शस्त्र, हाकी, डण्डा, राड इत्यादि लेकर नहीं चलेगा अथवा दुरुपयोग नहीं करेगा और न ही प्रदर्शन करेगा। कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या अन्य पक्ष द्वारा किसी स्थान पर धरना प्रदर्शन, रैली, सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जा सकेगा। डीजे अथवा बैण्ड संचालक, बैंड डीजे, ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नहीं करेगा। प्रत्येक को म.प्र. कोलाहल नियंत्रण नियम के प्रावधानों का पूर्ण पालन करना होगा।
कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या अन्य कोई भी पक्ष धरना, जुलूस प्रदर्शन, सभा या रैली आदि में एसिड, पेट्रोल, कैरोसीन आदि ज्वलनशील पदार्थ अपने पास नहीं रखेगा, लेकर नहीं चलेगा और न ही उपयोग करेगा। साथ ही पटाखे, विस्फोटक सामग्री का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी स्थान पर किसी भी प्रयोजन हेतु टेण्ट, पाण्डाल आदि का स्थायी या अस्थायी निर्माण नहीं करेगा। किसी भी सडक, रोड, रास्ता, हाई-वे आदि पर एकत्रित होकर यातायात में व्यवधान नहीं करेंगे या इन स्थानों पर किसी अन्य प्रकार से रुकावट उत्पन्न नहीं करेंगे या किसी व्यक्ति को आने-जाने एवं उसको कार्य करने से नहीं रोकेंगे।
कोई भी समूह, संस्था या ग्रुप एडमिन या अन्य सोश्यल मीडिया, इलेक्ट्रानिक संसाधन जैसे मोबाइल, कम्प्युटर, फेसबुक, व्हाटसएप् या अन्य प्रकार के संचार साधनों पर किसी दल, धर्म, जाति, संस्था, व्यक्ति विरोधी एवं आमजन की भावना भडकाने वाले अथवा किसी को बुरा लगने या आहत करने वाले व कानून व्यवस्था के विपरित स्थिति निर्मित करने वाले आपत्तिजनक मैसेज, चित्र, कमेंट, बैनर, पोस्टर आदि अपलोड हनीं करेगा और न ही प्रदर्शित करेगा। जिले में स्थित होटल, लाज, विश्राम स्थल, धर्मशाला, सराय आदि में ठहरने वाले बाहरी व्यक्तियों की सूचना संबंधित संस्थान के संचालक द्वारा प्रतिदिन संबंधित थाना प्रभारी को अनिवार्य रुप से लिखित में प्रदान की जाएगी.। समस्त भवन स्वामी, मालिक द्वारा अपने मकान में रहने वाले किरायेदारों की जानकारी संबंधित थाना प्रभारी को अनिवार्य रुप से लिखित में प्रदान की जाएगी।
जिले में पदस्थ अनुविभागीय अधिकारी आवश्यक होने पर किसी पक्ष के आवेदन पर अपने-अपने क्षेत्र में संबधित नगर पुलिस अधीक्षक, अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) से परामर्श कर आवश्यक प्रतिबंध, शर्तों सहित किसी भी कार्यक्रम की अनुमति प्रदान करने हेतु अधिकृत होंगे। इस आदेश का उल्लंघन भादवि की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।

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