खबर पक्की : 31 मई जबलपुर, नगर निगम चुनाव में अध्यादेश के माध्यम से महापौर का प्रत्यक्ष पद्धति से चुनाव को लेकर दायर याचिका को आज मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर में स्वीकार कर लिया है। और निर्वाचन आयोग सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। क्योंकि हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने राज्यपाल को अध्यादेश भेज कर इस कानून में परिवर्तन करवाया है पूर्व में पार्षदों के द्वारा ही नगर पालिका अध्यक्ष और महापौर का चुनाव निर्धारित हुआ था किंतु मध्य प्रदेश सरकार ने पुनः इस कानून में परिवर्तन कर महापौर के चुनाव डायरेक्ट करवाने का निर्णय लिया जबकि नगर पालिका अध्यक्ष पार्षदों के द्वारा ही चुने जाएंगे जिसको लेकर कांग्रेसी नेता द्वारा जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत की गई थी एक एक कार्य के लिए दो अलग-अलग कानून कैसे हो सकते हैं। जिसमें आज याचिका स्वीकार कर नोटिस जारी हो गए। अगर हाईकोर्ट से अध्यादेश के विरुद्ध निर्णय आता है तो डायरेक्ट महापौर चुनाव लड़ने वालों के मंसूबों पर पानी फिर जाएगा उन्हें फिर पार्षद का चुनाव लड़ना होगा।
