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मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम अंतर्गत आदेश जारी

BySurendra Jain

May 28, 2022

खबर पक्की, 28 मई, रतलाम। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए रतलाम जिले की राजस्व सीमा के अंतर्गत मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 18 के तहत कोलाहल नियंत्रण क्षेत्र घोषित कर निर्देश जारी किए हैं।
जारी आदेश अनुसार संपूर्ण जिले में रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक लाउडस्पीकर एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों का सार्वजनिक उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त कर प्रात: 6 बजे से रात 10 बजे तक मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम तथा ध्वनि प्रदूषण विनिमय और नियंत्रण नियम 2000 के प्रावधानों के अनुसरण कर ध्वनि मानक 10 डेसीबल या कुल क्षमता का एक चौथाई वॉल्यूम में से जो कम हो पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग किया जा सकेगा। किसी भी दशा में निर्धारित समय के उपरांत अनुमति प्रदान नहीं की जा सकेगी।
वाहन पर ध्वनि विस्तार यंत्र के उपयोग की स्थिति में वाहन का पंजीयन, वैध ड्राइविंग लाइसेंस, बीमा, फिटनेस आदि दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। यदि चलित वाहन में लाउडस्पीकर का प्रयोग किया जाता है तो उपयोग में लाए जाने वाले मार्ग अथवा क्षेत्र का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। शासकीय विश्राम भवन, न्यायालय, चिकित्सालय, कलेक्ट्रेट, जेल, विद्यालय, शासकीय कार्यालय, पुलिस थाना, बैंक, दूरसंचार तथा अन्य क्षेत्र जो अन्यथा घोषित किए आदि से 200 मीटर की परिधि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।
आदेश का उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग की अनुमति के लिए अपर जिला दंडाधिकारी रतलाम को संपूर्ण जिला क्षेत्र हेतु एवं अनुविभागीय दंडाधिकारी अथवा रिटर्निंग अधिकारी को अपने-अपने अनुविभाग, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत सक्षम अधिकारी नियुक्त किया गया है।

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