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अधिक मूल्य पर उर्वरक बेचने पर होगी कार्यवाही, तीन फर्मों को जारी किया कारण बताओ सूचना पत्र

BySurendra Jain

Oct 31, 2021

खबर पक्की, 31 अक्टूबर, रतलाम। विकासखण्ड आलोट एवं जावरा में 29 अक्टूबर को उर्वरक विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया तथा तीन फर्मों की अनियमितता पाई जाने पर कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। जिले के समस्त खाद विक्रेताओं को निर्देश दिए गए हैं कि उर्वरक विक्रय में किसी प्रकार की शिकायत बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा निर्धारित कीमत पर ही उर्वरकों का विक्रय करें।
उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास श्री विजय चौरसिया ने बताया कि शासन द्वारा उर्वरकों की भाव सूची निर्धारित की गई है जिसमें यूरिया 266.50 रुपए प्रति बैग, डीएपी 1200 रुपए प्रति बैग, पोटाश 1000 रुपए प्रति बैग, इफको एनपीके 10-26-26, 1440 रुपए प्रति बैग, इफको एनपीके 10-32-16, 1450 रुपए प्रति बैग, इफको एनपीके 20-20-20-13, 1220 रुपए प्रति बैग, अमोनियम फास्फेट सल्फेट 20-20-0, 1225 रुपए प्रति बैग, सिंगल सुपर फास्फेट पाउडर 274.50 रुपए प्रति बैग, सिंगल सुपर फास्फेट दानेदार 304.50 रुपए प्रति बैग, कृभको एन.एफ.एल. 12-32-, 1470 रुपए प्रति बैग तय किए गए हैं।
श्री चौरसिया ने बताया कि उक्त मूल्य से अधिक विक्रेता रुपयो की मांग करता है तो जिला स्तर पर उप परियोजना संचालक श्री केशवसिंह गोयल मो.नं. 9340182945, कृषि विकास अधिकारी रतलाम श्री के.एस. वसुनिया मो.नं. 9770980403 एवं विकासखण्ड रतलाम एवं बाजना के उर्वरक निरीक्षक श्री बी.एम. सोलंकी मो.नं. 9893718045, विकासखण्ड सैलाना में उर्वरक निरीक्षक श्री वाय.एस. रावत मो.नं. 9977884148, विकासखण्ड पिपलौदा एवं जावरा में उर्वरक निरीक्षक श्री ए.के. कुशवाह मो.नं. 6266887715 तथा विकासखण्ड आलोट में उर्वरक निरीक्षक श्री बलरामसिंह चन्द्रावत मो.नं. 8085597668 पर शिकायत की जा सकती है।

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