खबर पक्की : 28 अक्टूबर इंदौर, जस्टिस सुजॉयपाल व प्रणय वर्मा की डबल बेंच में आज द्वारका रेजिडेंसी की पिटिशन में लंबी बहस चली द्वारका के वकील अमित अग्रवाल ने एक-एक करके कलेक्टर नगर निगम व टाउन कंट्री प्लानिंग के आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए कोर्ट को एक एक तथ्य से अवगत करवाया कलेक्टर की तरफ से सरकारी वकील कोर्ट के किसी भी सवाल का संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाए फल स्वरूप हाईकोर्ट ने 15 नवंबर तक तीनों आदेश पर रोक लगा दी है। अब आगे की सुनवाई 15 नवंबर तक होना है उसके बाद ही पता चलेगा रुख किस तरफ करवट बदलता है। सारे तथ्यों और कागजातों को देखते हुए जनता की सहानुभूति भी द्वारका रेजिडेंसी के पक्ष में थी और जिला प्रशासन की कार्रवाई किसी के गले नहीं उतर रही थी अब देखना है जिला प्रशासन किस तरह अपना पक्ष मजबूत करता है।
