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जनसुनवाई में 90 आवेदनों के निराकरण के लिए निर्देश जारी किए गए

BySurendra Jain

Mar 3, 2020

रतलाम 3 मार्च / जिला स्तरीय जनसुनवाई मंगलवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में सम्पन्न हुई। जनसुनवाई में संयुक्त कलेक्टर श्री एम.एल. आर्य तथा डिप्टी कलेक्टर सुश्री शिराली जैन ने 90 आवेदनों की सुनवाई करते हुए निराकरण के निर्देश संबंधित विभागों को जारी किए।
सेवानिवृत्त जिला स्वा. अधिकारी डा. आर.एन. राजरवाल ने आवेदन देते हुए कहा कि प्रार्थी 30 अप्रैल 2016 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अधिकारी रतलाम के पद से शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। सेवानिवृत्ति के चार वर्ष उपरान्त भी देय ग्रेज्युटी एवं अवकाश नगदीकरण का भुगतान नहीं हुआ है। मात्र पेंशन की 90 प्रतिशत राशि का ही भुगतान हो रहा है जिससे मुझे जीवन यापन करने में काफी परेशानी का सामना करना पड रहा है। प्रकरण निराकरण के लिए सीएमएचओ को प्रेषित किया गया है। श्री महावीर व्यायामशाला बांगरोद के सचिव संतोष बारोड ने आवेदन देते हुए कहा कि बांगरोद में श्री महावीर व्यायामशाला पिछले 30 वर्षों से संचालित है लेकिन जगह की कमी के कारण समय पर संचालित नहीं हो पाती है जिससे काफी परेशानियों का सामना करना पड रहा है। बांगरोद में सर्वे क्र 781/1 रकबा 0.360 जो कि शासकीय मरघट के नाम से राजस्व विभाग में दर्ज है। उक्त भूमि व्यायामशाला संचालन हेतु प्रदान की जाए। प्रकरण निराकरण हेतु तहसीलदार रतलाम ग्रामीण को भेजा गया है।
ग्राम पिंगराला निवासी हेमराज कीर ने आवेदन में कहा कि ग्राम पिंगराला में शासन द्वारा सेमलखेडी फंटा व पिंगराला से कालूखेडा के बीच सडक निर्माण किया जाना था परन्तु उक्त कार्य मजदूरों से नहीं करवाया जाकर मशीनों से करवाया गया है और मजदूरों के फर्जी नाम लिखते हुए राशि निकाल ली गई है। प्रकरण निराकरण हेतु सीईओ जावरा को प्रेषित किया गया है। जावरा निवासी निलोफर ने आवेदन में कहा कि प्रार्थिया के पति केबल आपरेटर का काम करते थे। विगत 11 अप्रैल 2019 को उनके द्वारा आत्महत्या कर लेने के कारण प्रार्थिया के सामने परिवार के भरण पोषण करने की समस्या उत्पन्न हो गई है। अतः आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए। प्रकरण निराकरण हेतु उपसंचालक सामाजिक न्याय को भेजा गया है।
अहिंसा ग्राम निवासी विनोदसिंह सिसौदिया ने आवेदन देते हुए कहाकि प्रार्थी द्वारा इप्का कम्पनी में ठेकेदारी प्रथा अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2017 से 30 अप्रैल 2018 तक कार्य किया है। कांट्रे्क्टर द्वारा यूएएन पर दो खाते बनाकर दोनों के नाम अलग कर दिए जिसके कारण मेरा फार्म दो बार निरस्त हो गया है। कांट्रेक्टर के अण्डर में जो पी.एफ. का काम देखते हैं उनके द्वारा कहा जाता है कांट्रेक्टर की गलती की वजह से पी.एफ. नहीं निकल पा रहा है, कांट्रेक्टर से बात करो। प्रकरण निराकरण हेतु श्रम विभाग को भेजा गया है। वहीं समता कालोनी निवासी गंगाबाई ने आवेदन में बताया कि प्रार्थिया के पति श्री नानूराम लोक निर्माण विभाग में कार्यरत थे, जिनका 11 अक्टूबर 2019 को स्वर्गवास हो गया। उनकी जगह परिवार के किसी सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करते हुए आर्थिक सहायता दी जाए। प्रकरण निराकरण हेतु नगर निगम को प्रेषित किया गया है।

क्रमांक-10/428/2020

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