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फैजान हत्याकांड में भाई-बहन दोषी सिद्ध, कश्मीरा की जमानत निरस्त

BySurendra Jain

Feb 27, 2020

रतलाम।10 माह पूर्व राजेंद्र नगर हॉट रोड़ में हुए 5 वर्षीय बालक फैजान की हत्या के मामले में अभियुक्त सोहेल अंसारी व उसकी बहन कश्मीरा पर दोष सिद्ध पाए जाने पर न्यायालय ने उन्हें दोषी करार दिया है। मामले में फैसला 28 फरवरी को सुनाया जाएगा। न्यायालय ने कश्मीरा की जमानत खारिज करते हुए उसे जेल भेज दिया गया।
पास्को एक्ट के विशेष न्यायधीश साबिर अहमद के न्यायालय में आरोपियों को 28 फरवरी को पेश किया जाएगा।
प्रकरण में 13 अप्रैल 2019 की शाम के समय 5 वर्षीय बालक फैजान खेलते समय लापता हो गया था जिसकी खोजबीन करने पर भी नहीं मिला था परिजनों ने अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध अपहरण की रिपोर्ट थाना माणक चौक में दर्ज कराई थी। परिजन व पुलिस खोजबीन कर रहे थे तभी 23 अप्रैल की दोपहर को फैजान का शव बोरे में बंधा हुआ अभियुक्त सोहेल अंसारी के घर के पास पीछे नाले में मिला था। मामले में पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर जांच की तो पाया कि फैजान की हत्या सोहेल अंसारी ने अप्राकृतिक कृत्य करने के पश्चात की और उसे घर में बुलाकर मुंह पर सेलो टेप चिपकाकर अप्राकृतिक कृत्य किया था मौत होने पर उसका शव बोरे में बांधकर वाशिंग मशीन में छुपा दिया था। उसके बाद वह रतलाम से खंडवा शादी में शामिल होने चला गया था। पुलिस ने आरोपी सोहेल व उसकी बहन कश्मीरा को 4 मई 2019 को गिरफ्तार किया था। कश्मीरा पर हत्या में साक्ष्य छुपाने का आरोप था विगत कुछ माह पूर्व कश्मीरा की जमानत हो गई थी जिसे न्यायालय ने आज निरस्त करते हुए जेल भेज दिया तथा फैसला सुरक्षित रखते हुए 28 फरवरी को सुनाया जाएगा।
अभियोजन पक्ष की ओर से अनिल बादल ने पुनः अपनी मांग को दोहराया और निवेदन किया कि प्रकरण पर लोगों में अत्याधिक आक्रोश कारित हुआ था आरोपी सोहेल को दंड फासी दी जाना चाहिए।
कश्मीरा को भी अधिकतम कारावास दिया जाना चाहिए। पास्को एक्ट विषेश लोक अभियोजन सीमा शर्मा ने पैरवी की।

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