• Fri. Jul 31st, 2026

जनसुनवाई में 67 आवेदनों पर निराकरण के निर्देश संबंधित विभागों को जारी किए

BySurendra Jain

Dec 31, 2019

रतलाम। जिला स्तरीय जनसुनवाई मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सम्पन्न हुई। कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान, संयुक्त कलेक्टर श्री एम.एल. आर्य तथा डिप्टी कलेक्टर सुश्री शिराली जैन द्वारा जनसुनवाई करते हुए 67 आवेदनों पर निराकरण के निर्देश संबंधित विभागों को जारी किए गए।
रामनगर (मोतीनगर) निवासी श्रीमती रेखा पति राहुल मईडा ने अपने आवेदन में कहा है कि शासन द्वारा वर्श 2017 में झुग्गी के पट्टे वितरण किए गए थे किन्तु प्रार्थिया का नाम पट्टे में अंकित नहीं किया गया था। रेखा का कहना है कि वह वर्ष 2014 से उक्त स्थान पर झुग्गी बनाकर निवास कर रही है और गरीबी रेखा की श्रेणी में आती है। प्रकरण निराकरण हेतु नगर निगम आयुक्त को भेजा गया है।
ग्राम आम्बापाडा निवासी कविता ने जनसुनवाई में बताया कि उसकी माता सुगनाबाई को प्रधानमंत्री आवास योजना अन्तर्गत आवास आवंटित किया गया था और प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची क्रमांक 130 पर उसकी माता का नाम अंकित है किन्तु उसकी माताजी का निधन होने से उक्त आवास ग्राम पंचायत द्वारा अन्य महिला को आवंटित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना अन्तर्गत प्राप्त होने वाली राशि भी अन्य महिला को दी जा चुकी है। अत: उक्त प्रधानमंत्री आवास आवंटित किया जाए। कलेक्टर ने प्रकरण सीईओ बाजना को भेजा है तत्काल जांच कर निराकरण के निर्देश दिए हैं।
रामनगर (मोतीनगर) निवासी श्रीमती रमतु कटारा ने अपने आवेदन में बताया कि उसके पति की वर्ष 2018 में मत्यु हो गई थी और प्रार्थिया द्वारा राष्ट्रीय परिवार सहायता राशि हेतु आवेदन भी दे दिया था परन्तु आज दिनांक तक उक्त योजना का लाभ प्रार्थिया को नहीं मिला है। प्रार्थिया की पारिवारिक स्थिति काफी दयनीय है और दो बच्चों का लालन-पालन करने में भी उसे काफी परेशानी का सामना करना पड रहा है। प्रकरण निराकरण हेतु नगर निगम आयुक्त को प्रेषित किया गया है।
ग्राम सुखेडा निवासी विश्वम्भरसिंह पिता कालूसिंह ने जनसुनवाई में कलेक्टर को बताया कि पंचायत द्वारा उसे नि:शुल्क पट्टा दिया गया था। जब वह उक्त पट्टे पर निर्माण करने गया तो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसके पट्टे वाली जगह पर कब्जा कर लिया गया है। अन्य व्यक्ति द्वारा उसे डराया व धमकाया जा रहा है। अत: उसे उक्त पट्टा वापस दिलवाया जाए। प्रकरण निराकरण हेतु तहसीलदार पिपलौदा को भेजा गया है। वहीं ग्राम मोरदा तहसील नामली निवासी श्यामलाल पिता रामलाल ने अपने आवेदन में बताया कि उसकी एक भूमि नामली में स्थित है जिस पर अन्य व्यक्ति द्वारा अनाधिकृत रुप से कब्जा कर लिया गया है। इस सम्बन्ध में जब गिरदावर सा. से बात की तो उन्होंने कहा कि आप अपनी कृषि भूमि पर खेती करना चालू कर दें। किन्तु किसी व्यक्ति द्वारा मेरी फसल नष्ट कर दी गई व मुझसे मुआवजा मांगा जा रहा है। कलेक्टर ने उक्त प्रकरण के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए हैं।
बडावदा निवासी रमेशचन्द्र पिता नाथुजी ने अपने आवेदन में कहा है कि प्रार्थी विमुक्त जाति कन्या आश्रम बड़ावदा में कार्यरत है। प्रार्थी द्वारा 18 दिसम्बर को आवेदन प्रस्तुत कर विनियमित वेतनमान अनुसार वेतनवृद्धि हेतु नवीन दर से वेतन एवं एरियर्स राशि भुगतान किए जाने हेतु निवेदन किया था। प्रार्थी का वेतन निर्धारण शासन दिशा-निर्देशानुसार नहीं किया गया है और न ही मेरी वेतनवृद्धि लगाई गई है। प्रकरण निराकरण हेतु सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग को प्रेषित किया गया है।

error: Content is protected !!