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जनसुनवाई में 101 आवेदनों पर निराकरण के निर्देश जारी किए गए

BySurendra Jain

Jul 9, 2019

रतलाम 09 जुलाई/ जिला स्तरीय जनसुनवाई मंगलवार को नवीन कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में संपन्न हुई। इस दौरान 101 आवेदनों पर निराकरण के निर्देश संबंधित विभागों को जारी किए गए। अपर कलेक्टर सुश्री निशा डामोर, डिप्टी कलेक्टर सुश्री सिराली जैन ने जनसुनवाई की।
जनसुनवाई में नवग्रह मार्ग सैलाना की रेखा पारगी ने आवेदन दिया कि उसके पति की मृत्यु दुर्घटना में हो गई थी। उसके द्वारा सहायता राशि की मांग की गई थी। परंतु अब तक नहीं मिली है। अनुसूचित जनजाति की इस महिला द्वारा बताया कि उसकी 2 बालिकाएं हैं, परिवार की जिम्मेदारी उस पर है। शीघ्र उसे आर्थिक सहायता प्रदान करें। महिला के आवेदन पर एसडीएम सैलाना को नियमानुसार परीक्षण कर सहायता उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए।
तहसील रतलाम के ग्राम कोटडी के छोगालाल ने आवेदन किया कि उसके पिताजी की मृत्यु विगत अप्रैल माह में हुई थी। उसे पंचायत द्वारा मृतक के परिवार को दी जाने वाली 5 हजार की आर्थिक सहायता अब तक नहीं मिली है। इसके लिए 1 हजार की रिश्वत मांगी जा रही है। जबकि उसके द्वारा सभी दस्तावेज ग्राम पंचायत में जमा कर दिए गए हैं। आवेदन पर जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को जांच करके आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
रतलाम के धीरजशाह नगर निवासी नरेश यादव ने आवेदन में बताया कि वह मजदूरी करता है, उसकी लड़की की स्कूल फीस माफ करवाई जाए। आवेदन जिला शिक्षा अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित किया गया।
टाटा नगर रतलाम की विंध्या बाई ने अपने आवेदन में राष्ट्रीय परिवार सहायता राशि स्वीकृति के पश्चात भी नहीं मिलने की शिकायत की। आवेदन आवश्यक कार्रवाई के लिए जनपद सीईओ की ओर प्रेषित किया गया।
तहसील पिपलोदा के ग्राम बरखेडी की हकीमन बी ने आवेदन किया कि उसे आवास दिलवाया जाए। आवेदन जनपद पिपलोदा के सीईओ को कार्रवाई के लिए प्रेषित किया गया। इसी तरह राम मंदिर क्षेत्र रतलाम की रहवासी रेखा यादव ने भी आवास के लिए आवेदन दिया उसका आवेदन निगम आयुक्त को आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित किया गया।
तहसील सैलाना के ग्राम बायडी के हुरजी ने उसके पुत्र की वाहन दुर्घटना में मृत्यु की जानकारी देते हुए आर्थिक सहायता की मांग की। प्रकरण एसडीएम सैलाना प्रेषित किया गया।
जनसुनवाई में तहसील रतलाम के ग्राम नौगांवा के राजाराम ने समग्र आईडी नहीं बनने के कारण राशन नहीं मिलने की शिकायत की। आवेदन जनपद रतलाम भेजा गया।
तहसील आलोट के ग्राम छापरी निवासी नैन सिंह राजपूत ने आवेदन में बताया कि उसकी भूमि का वर्ष 2017-18 में पटवारी, तहसीलदार द्वारा फर्जी बंटवारा किया गया था। जिसकी अपील अनुविभागीय अधिकारी आलोट के यहां की गई थी। अपील के बाद पूर्व स्थिति कायम किए जाने का आदेश किया गया था। आदेश के क्रियान्वयन करने के लिए पटवारी द्वारा रिश्वत मांगी गई थी। इसकी शिकायत जनसुनवाई अधिकारी आलोट को की गई थी। परंतु उसके बाद भी कार्रवाई तथा निराकरण नहीं किया गया। आवेदन पर एसडीएम आलोट से पूछा गया कि आदेश पर अमल क्यों नहीं हुआ। तत्काल नियमानुसार कार्रवाई कर अवगत कराया जाए।
अलकापुरी रतलाम की माया पति श्याम ने बताया कि उसके पति की मृत्यु 4 वर्ष पूर्व हो गई है, उसके दो बच्चे हैं, गरीबी के कारण बहुत परेशानी आ रही है। उसे विधवा पेंशन तथा बच्चों की स्कूल फीस माफी दिलवाई जाए। आवेदन जिला शिक्षा अधिकारी तथा नगर निगम को प्रेषित करते हुए कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया।
जनसुनवाई में तहसील आलोट के ग्राम हींगड़ी निवासी हीरालाल ने आवेदन दिया कि उसके द्वारा भूमि सीमांकन करवाने के लिए तहसील आलोट में आवेदन दिया गया था। सीमांकन के लिए सूचना पत्र भी जारी हो गया लेकिन अब तक सीमांकन नहीं किया गया। आर.आई आलोट द्वारा सीमांकन के लिए अवैध शुल्क 8 हजार रुपया मांगा गया। प्रार्थी ने मजबूर होकर अवैध रूप से मांगा गया 8 हजार देने के बाद भी सीमांकन नहीं हुआ। इस आवेदन में कार्रवाई के लिए एसडीम आलोट को निर्देशित किया गया।
पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत सलाहकार समिति की बैठक 12 जुलाई को
गर्भधारण पूर्व और प्रसूति पूर्व निदान तकनीक अधिनियम के अंतर्गत जिला सलाहकार समिति की बैठक आगामी 12 जुलाई को शाम 5:45 बजे आयोजित की जाएगी। बैठक नवीन कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में होगी।

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