खबर पक्की: 10 मई नई दिल्ली, पुड्डुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के उनके अधिकारों को लेकर फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने हाइकोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले काग्रेस विधायक लक्ष्मी नारायण को नोटिस भी जारी किया है। दरअसल, हाल ही में मद्रास हाईकोर्ट ने साफ किया था कि उपराज्यपाल किरण बेदी के पास केंद्रशासित प्रदेश की रोजमर्रा की गतिविधियों में हस्तक्षेप करने की शक्ति नहीं है।
कोर्ट की इस हिदायत के बाद उपराज्यपाल किरण बेदी इस केंद्रशासित प्रदेश की सरकार से किसी भी फाइल के बारे में नहीं पूछ सकती हैं। इसके साथ ही वह न तो सरकार को कोई आदेश दे सकती है और न ही सरकार की तरफ कोई आदेश जारी कर सकेंगी। बता दें कि अदालत पुड्डुचेरी के सीएम वी नारायणसामी और किरण बेदी के बीच जारी सियासी घमासान और अधिकार क्षेत्र से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी।नारायाणसामी का आरोप है कि किरण बेदी कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स से जुड़ी फाइलों को सरकार के पास नहीं भेज रही हैं।
पुड्डुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, जानें- क्या है मामला
