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दुष्कर्म के दोषी नारायण साईं को उम्रकैद, सूरत की कोर्ट ने सुनाया फैसला

BySurendra Jain

Apr 30, 2019

सूरत। दुष्कर्म के इस मामले में दोषी ठहराए गए कथावाचक नारायण साईं के खिलाफ सूरत की अदालत ने सजा का ऐलान कर दियाा है। कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोप में नारायण सांईं को उम्रकैद की सजा सुनाई है। 26 अप्रैल को कोर्ट ने नारायण साईं को 11 साल पुराने मामले में दोषी ठहराया था। नारायण साईं इस मामले में पिछले 7 साल से सूरत की जेल में बंद है।

नारायण साईं पर आरोप लगाने वाली दोनों बहनें सूरत की रहने वाली थीं। पीड़िता अपनी छोटी बहन के साथ आसाराम के अहमदाबाद मोटेरा आश्रम में रहकर अगरबत्ती बनाने व अन्य कुटीर उद्योग का काम करती थी। पुलिस ने इन बहनों के आरोपों और उनके द्वारा दिए गए सबूतों के आधार पर केस दर्ज किया था जिस पर सूरत की सेशन कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुना दिया है।

बता दें कि नारायण साईं और आसाराम के खिलाफ रेप का केस करीब 11 साल पुराना है। पीडि़ता छोटी बहन ने अपने बयान में नारायण साईं के खिलाफ ठोस सबूत देते हुए हर लोकेशन की पहचान की है। जबकि बड़ी बहन ने आसाराम के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था।

मामले की सुनवाई के दौरान 53 गवाहों ने कोर्ट में बयान दर्ज करवाए थे जिनमें कईं ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि उन्होंने नारायण साईं को युवतियों के साथ संबंध बनाते देखा। केस दर्ज होने के बाद नारायण साईं लापता हो गया था और आखिरकार 2013 में उसे नारायण साईं हरियाणा-दिल्ली सीमा के पास से गिरफ्तार कर लिया गया था।

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