रतलाम/ राज्य निर्वाचन आयोग ने विधानसभा निर्वाचन 2018 के तहत निर्वाचन कार्य में लगे समस्त शासकीय कार्यालयों में कार्यरत विभागीय अधिकारियों को घोषणा पत्र भरने के निर्देश दिए हैं। इस आशय के घोषणा पत्र के अनुसार प्रत्येक शासकीय अधिकारी को यह घोषणा पत्र भर कर देना होगा कि निर्वाचन में उनका कोई निकट रिश्तेदार चुनाव नहीं लड़ रहा है। इसके साथ ही घोषणा पत्र में यह भी जानकारी दी जाएगी कि उन पर किसी तरह का कोर्ट में कोई आपराधिक प्रकरण लंबित नहीं है। यदि इन दोनों बिंदुओं पर अधिकारी का उत्तर हां में होता है तो उन्हें इसकी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगी। इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देशित किया गया है कि नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के 2 दिन के भीतर अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत यह घोषणा पत्र अनिवार्य रूप से प्रेषित किया जाए।
