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अतिक्रमण हटाने के संबंध में उच्च न्यायालय में प्रस्तुत याचिका पर तहसीलदार सैलाना को 4 सप्ताह में जवाब पर विधि अनुसार निर्णय के निर्देश दिए

BySurendra Jain

Oct 6, 2026

खबर पक्की, 6 अक्टूबर, रतलाम। जनविश्वास अभियान के तहत कलेक्टर अजय कटेसरिया द्वारा अतिक्रमण हटाने के संबंध में दिए गए निर्देशों के क्रम में तहसीलदार सैलाना द्वारा कार्रवाई की गई थी। इस कार्रवाई के विरुद्ध हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत की गई।
याचिका में याचिकाकर्ता रामविलासजी गुरु निर्मलरामजी एवं अन्य द्वारा सर्वे नंबर 603 की 0.09 हेक्टेयर भूमि जो श्री रामद्वारा मंदिर सैलाना से लगी हुई है। उक्त भूमि पर दुकानें स्कूल एवं अन्य निर्माण हैं तथा भूमि उन्हें 27 अक्टूबर 1965 की वसीयत के आधार पर प्राप्त हुई है।
न्यायालय ने निर्देशित किया है कि तहसीलदार याचिकाकर्ताओं के जवाब पर विचार कर चार सप्ताह के भीतर विधि अनुसार उचित आदेश पारित करेंगे। जब तक तहसीलदार द्वारा प्रकरण पर निर्णय नहीं लिया जाता तब तक याचिकाकर्ताओं की भूमि एवं निर्माण के संबंध में किसी प्रकार की तोडफ़ोड़ अथवा बेदखली की कार्रवाई नहीं की जाएगी।
न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि तहसीलदार का आदेश याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध आता है तो वे सक्षम न्यायालय अथवा प्राधिकारी के समक्ष अपील करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे। ऐसे आदेश की स्थिति में अपील के लिए 10 दिवस का समय ब्रीदिंग पीरियड के रूप में दिया जाएगा। हाईकोर्ट के निर्देश के अनुरूप राजस्व विभाग तथा तहसीलदार द्वारा आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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