खबर पक्की, 20 अगस्त, रतलाम। फार्मर रजिस्ट्री कार्य में लापरवाही और उदासीनता बरतने पर जिले के जावरा और सैलाना क्षेत्र के दो पटवारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। जावरा के ग्राम पिपलीयासीर हल्का क्रमांक 08 के पटवारी महेश सिंघाड़ तथा सैलाना तहसील के हल्का नंबर 48 खेड़ीकला के पटवारी परमानन्द खेडड़ा के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है।
जावरा क्षेत्र में फार्मर रजिस्ट्री की समीक्षा के दौरान संबंधित पटवारी के हल्के में कार्य की प्रगति 30 प्रतिशत से कम पाई गई। इस पर 12 अगस्त को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया, लेकिन पटवारी द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। नायब तहसीलदार ढोढर द्वारा भी उनकी कार्यप्रणाली एवं लापरवाही को लेकर प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए थे। पूर्व में भी अलग-अलग कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया था।
इसी तरह सैलाना के पटवारी परमानन्द खेडड़ा द्वारा हल्का नंबर 48 खेड़ीकला के ग्राम खेड़ीखूर्द एवं हल्दूपाड़ा में फार्मर रजिस्ट्री कार्य में मात्र 12.7 प्रतिशत प्रगति की गई। इससे तहसील सैलाना की जिले स्तर पर फार्मर रजिस्ट्री की कार्यप्रगति प्रभावित हो रही थी। उन्हें भी 12 अगस्त को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था, लेकिन उन्होंने जवाब प्रस्तुत नहीं किया।
नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई
दोनों पटवारियों द्वारा अपने पदेन दायित्वों एवं शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही बरतना मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियमों का उल्लंघन पाया गया। इसके चलते मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमों के तहत दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
निलंबन अवधि में मुख्यालय तय
निलंबन अवधि में महेश सिंघाड़ का मुख्यालय तहसील कार्यालय जावरा तथा परमानन्द खेडड़ा का मुख्यालय तहसील कार्यालय सैलाना निर्धारित किया गया है। दोनों को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
