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घोषित मूल्य से अधिक मूल्य पर कोल्ड ड्रिंक पैकेज विक्रय करने पर नापतौल विभाग ने दर्ज किये अपराध प्रकरण

BySurendra Jain

Jun 16, 2026

खबर पक्की, 16 जून, रतलाम। नियंत्रक नापतौल मध्यप्रदेश भोपाल ब्रजेश सक्सेना एवं कलेक्टर श्रीमती मिशा सिंह द्वारा दिए गए निर्देशो के पालन में निरीक्षक/सहायक नियंत्रक नापतौल विभाग श्री भारत भूषण ने विभागीय अधिनियम और नियमों के अंतर्गत विशेष जांच का पखवाड़ा बनाया गया । पखवाड़ा अंतर्गत दल द्वारा मे. दी फूड गार्डन, महू-नीमच रोड जावरा, मे. होटल श्री रामाय पैलेस महू-नीमच रोड़ जावरा, मे. शिवकृपा रेस्टोरेन्ट महू रोड़ बस स्टेण्ड रतलाम, मे. श्री कृष्णा आईसक्रीम पार्लर एण्ड ज्यूस सेन्टर महू रोड़ बस स्टैण्ड रतलाम, मे. शक्तावत मोबाईल गैलरी (कोल्ड डिंक एवं जनरल सामग्री विक्रेता) महू रोड़ बस स्टैण्ड रतलाम, मे. आभास नमकीन एवं कोल्ड ड्रिंक महू रोड़ बस स्टैण्ड रतलाम, मे. क्रीम एण्ड क्रंच (अमूल उत्पाद विक्रेता) मित्र निवास रोड रतलाम दुकान/संस्था के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किये गये ।
उक्त दुकान/संस्था पर विभागीय सुधारक अनुज्ञप्तिधारी श्री मंयक गोयल को ग्राहक बनाकर अलग-अलग ब्राण्ड की कोल्ड ड्रिंक एवं फूट-ड्रिक पैकेज वस्तु को क्रय कराया गया जिसमें उपरोक्त दुकान/सस्था द्वारा कोल्ड ड्रिंक एवं फूट-ड्रिंक के पैकेजों पर कंपनी द्वारा घोषित मूल्य पर 5 रूपयें से 15 रूपये तक अधिक मूल्य पर विक्रय करना पाया गया जो विधिक मापविज्ञान (पैकेज वस्तुएँ) नियम के अंतर्गत दण्डनीय अपराध होने से प्रकरण पंजीबद्ध किये गये है।
इसी प्रकार मे. होटल माँ गुरूकृपा रेस्टोरेन्ट महू रोड बस स्टैण्ड रतलाम, मे. आनंद दुध भण्डार (मावा एवं पनीर विक्रेता) महू रोड़ बस स्टैण्ड रतलाम उक्त दुकान/संस्था पर इलेक्ट्रॉनिक तौल उपकरण-1, मेकेनिकल तौल उपकरण-1 और लौहा बांट-13 को नियमानुसार निर्धारित समयावधि में विभाग से सत्यापित एवं मुद्रांकित कराया जाना नहीं पाया गया जो विधिक मापविज्ञान अधिनियम 2009 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध होने से प्रकरण पंजीबद्ध किये गये। जाचं दल में श्री कैलाशचन्द्र शर्मा, मोहनलाल खेर, गौतमलाल मईडा और मयंक गोयल सम्मिलित थे।

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