• Sat. Oct 31st, 2026

शाहरुख हत्याकांड में दो भाइयों को आजीवन कारावास, कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

BySurendra Jain

Jun 10, 2026

खबर पक्की, 10 जून, रतलाम। जिला न्यायालय के अष्टम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश निर्मल मंडोरिया ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए युवक शाहरुख की हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोनों आरोपियों पर अर्थदंड भी लगाया है। मामले की पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक संजीव सिंह चौहान द्वारा की गई।
अतिरिक्त लोक अभियोजक संजीव सिंह चौहान ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि घटना 21 जून 2020 की है। फरियादी लियाकत ने पुलिस चौकी सालाखेड़ी थाना स्टेशन रोड, में शिकायत दर्ज कराई थी कि वे अपने परिवार के साथ ग्राम गंगाखेड़ी में एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे।
रात करीब 10:00 बजे उनका बेटा शाहरुख, चचेरे भाई शेरू की किराने की दुकान के पास खड़ा था। इसी दौरान आरोपी सद्दाम और उसका भाई सलमान वहां पहुंचे। सलमान ने शाहरुख को पीछे से दबोच लिया, जबकि सद्दाम ने जान से मारने की नीयत से शाहरुख के सीने और पेट पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए।
बचाने आए लोगों को देख भागे आरोपी
शाहरुख के चिल्लाने की आवाज सुनकर जब असलम, मेहरबान और हयात उसे बचाने के लिए दौड़े, तो दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। खून से लथपथ शाहरुख को तुरंत मोटरसाइकिल से जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
हत्या की वजह
मृतक के पिता के अनुसार, आरोपी सद्दाम की पत्नी कुछ समय पहले शाहरुख के साथ चली गई थी। हालांकि, बाद में वह लौट आई और सद्दाम के साथ रहने लगी। इसी पुरानी रंजिश और दुश्मनी के कारण सद्दाम ने अपने भाई सलमान के साथ मिलकर इस खूनी वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने इस मामले को चिन्हित अपराध की श्रेणी में शामिल कर बारीकी से जांच की थी। पुलिस ने आरोपी सद्दाम के पास से वारदात में इस्तेमाल किया गया चाकू बरामद कर उसका डीएनए (ष्ठहृ्र) परीक्षण करवाया था।
न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से गवाहों के बयान, जरूरी दस्तावेज और अकाट्य डीएनए रिपोर्ट पेश की गई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अभियोजन के तर्कों को सही माना और दोनों भाइयों को दोषी करार दिया।

Related Post

सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से प्रतिदिन निकलता है 12 एमएलडी पानी, भविष्य में तालाबों में किया जाएगा उपयोग : कलेक्टर, कलेक्टर एवं महापौर ने करमदी रोड स्थित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का किया निरीक्षण, टीडीएस मशीन से स्वयं जांचा पानी
3 करोड़ रुपये की लागत से जून 2027 तक तैयार होगा फायर स्टेशन : कलेक्टर, कलेक्टर एवं महापौर ने पलसोड़ा में निर्माणाधीन फायर स्टेशन और स्वामित्व रजिस्ट्री कार्यों का किया अवलोकन
आगामी 5 से 10 वर्षों में रतलाम जिला आर्थिक रूप से उल्लेखनीय प्रगति करेगा : कलेक्टर, आगामी 3 वर्षों में रतलाम जिले में 40 से 50 हजार करोड़ रुपये का निवेश संभावित

You missed

error: Content is protected !!