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रतलाम जिले में बगर अनुमति ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित

BySurendra Jain

Feb 21, 2025

खबर पक्की, 21 फरवरी, रतलाम। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राजेश बाथम ने रतलाम जिले में बगैर अनुमति ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित कर दिया है।
कलेक्टर द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी आदेश के अनुसार जिले की राजस्व सीमा में समस्त उत्सव आयोजन के दौरान लाउडस्पीकर, डीजे, बैंड, प्रेशर हॉर्न तथा अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग अनुविभागीय दण्डाधिकारी की अनुमति के बगैर प्रतिबंधित रहेगा। ध्वनि मानकों के प्रावधानों के पालन में सामान्यत: मध्यम आकार के अधिकतम 02 डीजे व लाउडस्पीकर की अनुमति ही सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत की जा सकेगी। डीजे तथा लाउडस्पीकर किराए पर देने वाले वेंडर किसी भी आयोजन के लिए 02 से अधिक मध्यम आकार के डीजे या लाउडस्पीकर किराए पर नहीं देंगे।
प्रेशर हॉर्न के भंडारण तथा विक्रय को भी प्रतिबंधित किया गया है। ध्वनि प्रदूषण नियम द्वारा निर्धारित शेड्यूल अनुसार निर्धारित ध्वनि का स्तर मानक सीमा से बाहर प्रतिबंधित रहेगा। रात्रि समय 10:00 बजे से सुबह 6 तक किसी भी प्रकार के लाउडस्पीकर, डीजे, बैंड, प्रेशर हार्ड तथा अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होगा।

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