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श्रीराम इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन द्वारा अपराधिक मामले में हाई कोर्ट में पेश अग्रिम जमानत आवेदन वापस लिया

BySurendra Jain

Jan 9, 2025

खबर पक्की, 9 जनवरी, रतलाम। शहर के बीरियाखेड़ी क्षेत्र में सर्वे नंबर 150/8 और 150/1/2/1 की भूमि पर विवाद गहराता जा रहा है। यह भूमि श्रीराम इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, जो एक भागीदारी फर्म है, के नाम पर मुख्तियारनामे के माध्यम से आवंटित की गई थी। श्रीराम इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के भागीदार श्री अनिल झालानी ने इस भूमि का उपयोग कॉलोनी के विकास हेतु अनुमति लेकर विभिन्न भूखंडों का विक्रय किया।

इस दौरान श्री झालानी ने मोहन नगर गृह निर्माण समिति का निर्माण कर कई भूखंडों को समिति को आवंटित कर दिया। लेकिन आरोप है कि इस प्रक्रिया में श्रीराम इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के नाम पर जो भूमि थी, उससे अधिक भूमि का आवंटन कर दिया गया। इसके परिणामस्वरूप पड़ोसी कॉलोनी विवेकानंद गृह निर्माण समिति की भूमि पर अतिक्रमण हुआ और अवैध रूप से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र तैयार कर दिए गए।

विवेकानंद गृह निर्माण समिति के अध्यक्ष श्री मनीष शर्मा द्वारा की गई शिकायत के आधार पर मामले की जांच के लिए गठित संयुक्त जांच समिति ने इसे एक आपराधिक मामला पाया। इसके पश्चात औद्योगिक क्षेत्र थाना, रतलाम पुलिस ने प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज कर श्री श्रीराम इन्वेस्टमेंट के मुख्य कर्ताधर्ता झालानी को मुख्य आरोपी बनाया।

मामले में अन्य आरोपियों की भी पहचान की जा रही है, जिन्होंने मोहन नगर गृह निर्माण समिति के क्रय-विक्रय में भागीदारी की है। झालानी ने अग्रिम जमानत के लिए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, जिसे सुनवाई के दौरान अनिल झालानी के वकील ने वापस लेने का निवेदन किया जिसे माननीय उच्च न्यायालय ने स्वीकार किया।

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