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जावरा के पाटीदार मल्टी स्पेश्लिटी हॉस्पिटल संचालक पर 50 हजार रूपये का जुर्माना अधिरोपित, नर्सिंग होम एक्ट प्रावधान अनुसार की गई कार्यवाही

BySurendra Jain

Dec 29, 2023

खबर पक्की, 29 दिसंबर, रतलाम। जिले के पिपलोदा विकासखंड की महिला द्वारा कलेक्टर भास्कर लाक्षाकार के समक्ष उपस्थित होकर आवेदन प्रस्तुत कर गुहार लगाई गई थी कि जावरा के पाटीदार मल्टी स्पेश्लिटी हॉस्पिटल भीमाखेडी फाटक में उपचार के दौरान अनावश्यक होने पर बिना बताए बच्चेदानी निकाल दी गई है। प्रकरण को कलेक्टर द्वारा समयसीमा निराकरण में रखते हुए सीएमएचओ डॉ. आनंद चंदेलकर को जॉच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे।
सीएमएचओ द्वारा चिकित्सकों का दल गठित कर सभी संबंधितों के कथन दर्ज कर निष्पक्ष जॉच कराई गई। जॉच करने पर महिला को Chronic UTI With cystitis एवं Uterus Adynomyosis पाया गया था। महिला की प्रथम बार सोनोग्राफी बडोदा के पारूल सोनोग्राफी सेवा आश्रम द्वारा किया जाना पाया गया। मरीज को Uterus shows mild changes of Adenomyosis . mild changes of cystitis था। जॉच में मरीज की बच्चे दानी के ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं होना पाया गया।
इस क्रम में पाटीदार मल्टी स्पेश्लिटी हॉस्पिटल जावरा द्वारा मरीज की बच्चेदानी का अनावश्यक ऑपरेशन करने के कारण म.प्र. उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाऐं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम 1973, व नियम 1997 की धारा 8 की उपधारा (ग) के प्रावधान अनुसार 50 हजार रूपए रूपये का जुर्माना संचालक पाटीदार मल्टी स्पेश्लिटी हॉस्पिटल जावरा दिनेश पाटीदार को शासकीय कोष में जमा कराने के आदेश जारी किए गए हैं तथा चेतावनी दी गई कि भविष्य में इस प्रकार का कृत्य किए जाने पर अस्पताल का रजिस्ट्रीकरण निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।

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