खबर पक्की, 30 नवंबर, रतलाम। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली व राज्य शासन के निर्देशानुसार संपत्तिकर व जलकर के बकायादारों को अधिभार (सरचार्ज) में छूट देने हेतु 9 दिसम्बर शनिवार को नेशनल लोक अदालत के तहत बकाया राशि जमा कराने हेतु नगर निगम कार्यालय में फायर स्टेशन भवन के पास संपत्तिकर व जलकर काउंटर तथा जिला न्यायालय परिसर में शिविर का आयोजन कार्यालयीन समय में किया गया है। इसके अलावा बकायादार 9 दिसम्बर को प्रात: 9 से रात्रि 12 बजे तक उच म दंहंतचंसपांण्हवअण्पद वेबसाईट पर ऑन लाईन जमा कर दी जा रही अधिभार (सरचार्ज) में छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
आयोजित नेशनल लोक अदालत में सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये पचास हजार तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये दस हजार तक बकाया होने पर 100 प्रतिशत की छूट।
सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये पचास हजार से अधिक तथा रूपये एक लाख तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 10,000/- से अधिक तथा रूपये 50,000/- तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट।
सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये एक लाख से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 50,000/- से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट।
उक्त छूट मात्र एक बार (व्दम ज्पउम ैमजजसमउमदज) ही दी जायेगी। यह छूट वर्ष 2022-23 तक की बकाया राशि पर ही देय होगी। यह छूट मात्र दिनांक 09/12/2023 की नेशनल लोक अदालत के लिये मान्य होगी।
नगर निगम द्वारा संपत्तिकर एवं जलकर के बकायादारों से अपील की जाती है कि 9 दिसम्बर शनिवार को आयोजित एक दिवसीय लोक अदालत के तहत नगर निगम कार्यालय में फायर स्टेशन भवन के पास संपत्तिकर व जलकर काउंटर तथा जिला न्यायालय परिसर में आयोजित शिविर में उपस्थित होकर बकाया राशि जमा कराकर दी जा रही अधिभार (सरचार्ज) में छूट का लाभ उठावें साथ ही 9 दिसम्बर को प्रात: 9 से रात्रि 12 बजे तक उच म दंहंतचंसपांण्हवअण्पद वेबसाईट पर ऑन लाईन जमा कर दी जा रही अधिभार (सरचार्ज) में छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
