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50 हजार से अधिक राशि के लिए दस्तावेज जरूरी

BySurendra Jain

Oct 23, 2023

खबर पक्की, 23 अक्टूबर, रतलाम। विधानसभा चुनाव-2023 के तहत निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने तक कोई भी व्यक्ति 50 हजार रूपये तक ही नगद राशि ले जा सकता है। यदि इससे अधिक की नगद राशि साथ ले जाना हो तो उसके लिए उचित अभिलेख साथ रखना आवश्यक है।
इस संबंध में निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गए निर्देशों के अनुसार 50 हजार रूपये से अधिक नगद राशि ले जाने वाले व्यक्ति के पास राशि के स्वामित्व के संबंध में अभिलेख होना चाहिये। राशि के उपयोग तथा स्त्रोत के संबंध में भी स्पष्ट अभिलेख होना अनिवार्य है।
जारी निर्देशों में कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति के पास 10 लाख रूपये से अधिक की नगद राशि प्राप्त होती है तो उसे जब्त कर निकटवर्ती थाने में जमा करा दिया जायेगा। इसकी सूचना आयकर विभाग को दी जायेगी। राशि के संबंध में आयकर विभाग आवश्यक कार्यवाही करेगा। उद्योग व्यवसाय आदि में 50 हजार रूपये से अधिक मूल्य के वस्तुओं के परिवहन के संबंध में वाणिज्य कर विभाग के प्रावधानों के अनुसार ई-वे बिल तथा परिवहन संबंधी अभिलेख रखना आवश्यक होगा। जिन वस्तुओं में किसी तरह का कर नहीं है उनके लिए ई-वे बिल रखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसके परिवहन संबंधी कागजात रखना आवश्यक होगा। यदि कोई किसान कृषि उपज मण्डी में अनाज बिक्री करने के बाद भुगतान के रूप में 50 हजार रुपये से अधिक नकद राशि प्राप्त करता है तो उसे भुगतान पत्रक प्राप्त करना आवश्यक होगा। नगद राशि अथवा सामग्री जब्त की जाती है। तो उसे पुन: प्राप्त करने के लिए जिला स्तरीय समिति के समक्ष दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा।

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