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सम्पत्ति के स्वामी के लिखित अनुज्ञा के बिना सम्पत्ति विरुपण पर एक हजार रुपए तक जुर्माना होगा

BySurendra Jain

Oct 13, 2023

खबर पक्की, 13 अक्टूबर, रतलाम। विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2023 के दौरान विभिन्न व्यक्तियों, राजनैतिक दलों एवं उनके अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव प्रचार करने के लिए या अन्य कार्य हेतु शासकीय, अशासकीय भवनों, दिवारों पर नारे लिखने, बैनर लगाने, पोस्टर चिपकाने, फ्लेक्स लगाने तथा विद्युत टेलीफोन के खंबो व शासकीय स्थान के वृक्षों पर चुनाव प्रसार से संबंधित झंडिया व अन्य प्रचार सामग्री इत्यादि प्रदति कर संपत्तियों के विरूपण की कार्यवाही की जाती है जिससे शासकीय संपत्ति का स्वरूप विकृत होता है तथा इस तरह की घटनाओं से आपसी विरोध को बढ़ावा मिलता है जो अन्तत: कानून व्यवस्था की विपरीत स्थिति निर्मित करने में सहायक होता है।
कोई भी जो सम्पत्ति के स्वामी के लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक दृष्टि में आने वाली किसी सम्पत्ति को स्याही, खडिय़ा, रंग, पोस्टर, बैनर, फ्लेक्स या किसी अन्य पदार्थ से लिखकर या चिन्हित करके उसे विरूपित करेगा, वह जुर्माने से जो एक हजार रूपये तक का हो सकेगा. से दण्डनीय होगा। विधानसभा क्षेत्र कमश: 219 रतलाम ग्रामीण (अजजा) 220 रतलाम सिटी, 221 सैलाना (अजजा), 222 जावरा एवं 223 आलोट (अजा) में विधानसभासामान्य निर्वाचन-2023 की कार्यवाही स्वतंत्र, निष्पक्ष, सुचारू रूप से संपन्न करने और निर्वाचन प्रक्रिया में शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से म.प्र. सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 की धारा 5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सर्वसाधारण को निम्नलिखित निर्देश प्रदान किए गए हैं।
कोई भी सामान्यजन सामान्य रूप में या कोई भी राजनैतिक दल उसका कार्यकर्ता, पदाधिकारी सामान्य या राजनैतिक प्रयोजन से किसी भी शासकीय परिसर का उपयोग राजनैतिक या सामान्य किसी भी प्रकार की प्रचार की सामग्री के प्रदर्शन के लिए नही करेगा। कोई भी व्यक्ति, संस्था आदि शासकीय भवन पर किसी भी प्रकार के पोस्टर, बैनर, स्लोगन, नारे आदि नही लिखेगा ना ही उक्ताशय की सामग्री चस्पा करेगा। शासकीय, अर्द्धशासकीय संपत्ति जैसे, टेलीफोन के खंबे, विद्युत खंबे, शासकीय स्थानों के वृक्ष, रोड डिवाइडर, सार्वजनिक स्थानों पर निर्मित चबूतरे, स्थानीय निकायों द्वारा सौन्दर्यीकरण हेतु निर्मित संरचनाओं आदि पर भी झंडे, बैनर, पोस्टर, फैलेक्स आदि न तो प्रदर्शित किए जायेगें और न ही लगाए जायेगें।
शासकीय सड़क, मार्ग आदि को आर-पार, क्रास करती या शासकीय सड़क के समानान्तर इंडिया, लाईट की सीरीज, चांदनी, आदि नही लगाई जावेगी। निजी संपत्तियों पर संबंधित भूमि-भवन स्वामी की लिखित अनुमति के बिना कोई प्रचार सामग्री डिस्पले या प्रदर्शित नही की जावेगी।

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