खबर पक्की, 9 अक्टूबर, रतलाम। विधानसभा निर्वाचन 2023 के दृष्टिगत जिले में लागू आदर्श आचरण संहिता के प्रभावी क्रि.यान्वयन हेतु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी द्वारा जिले के सभी एसडीएम को निर्देशित किया गया है कि आयोग के मंशानुसार जिले में 24 घंटे, 48 घंटे तथा 72 घंटे के भीतर की जाने वाली कार्यवाहियां समयबद्ध रुप से अंजाम देवें।
जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं कि शासकीय परिसर, कार्यालय, भवन पर से दीवार लेखन, पोस्टर, कागज या किसी अन्य रूप से विरूपण, कटआउट, होर्डिंग, बैनर, झंडे आदि को निर्वाचन की घोषणा के 24 घंटे के भीतर तत्काल हटा दिया जाये।
सभी अनाधिकृत राजनैतिक विज्ञापन, दीवार लेखन, पोस्टर, कागजात के रूप में या किसी अन्य रूप में विरूपण, सार्वजनिक संपत्ति और सार्वजनिक स्थानों पर कटआउट, होर्डिंग, बैनर, झंडे आदि रेल्वे स्टेशन, बस स्टैंड, हवाई अडडे, रेल्वे पुल, रोडवेज बस स्टैंड, शासकीय बसें, बिजली, टेलीफोन के खंभे, नगरीय निकाय, स्थानीय निकायों के भवन आदि जैसे स्थानों पर से निर्वाचन की घोषणा के 48 घंटे के भीतर तत्काल हटा दिये जाये।
किसी भी स्थानीय कानून और न्यायालय के निर्देश के अधीन निजी संपत्ति पर प्रदर्शित सभी अनाधिकृत राजनैतिक विज्ञापनों को निर्वाचन की घोषणा के 72 घंटों के भीतर तत्काल हटा दिया जाये। भारत निर्वाचन आयोग के उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाकर संलग्न निर्धारित प्रपत्र एमसीसी-1, एमसीसी-2 में प्रतिदिन की जानकारी हार्ड एवं साफ्ट कॉपी में इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।
कलेक्टर द्वारा आदर्श आचरण संहिता के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु एमसीसी दलों का गठन किया गया है जिसके नोडल अधिकारी अपर जिला दण्डाधिकारी श्री राधेश्याम मण्डलोई को बनाया गया है।
पेट्रोल पम्प संचालक प्लास्टिक, कांच अथवा केन में पेट्रोल प्रदाय नहीं करेंगे
रतलाम। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी द्वारा आदेश जारी किया गया है कि जिले में संचालित समस्त पेट्रोल पम्प किसी भी उपभोक्ता को कांच अथवा प्लास्टिक की बोतल, केन में पेट्रोल का प्रदाय नहीं करेंगे। पेट्रोल का प्रदाय केवल वाहन के ईंधन टैंक में ही किया जाना सुनिश्चित करें। उक्त आशय का फ्लेक्स, पेट्रोल पम्प संचालक अपने पेट्रोल पम्प पर सहज दजृश्य स्थल पर लगाएं। यदि किसी पेट्रोल पम्प संचालक के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होती है या पम्प की जांच के समय पम्प संचालक या कर्मचारी कांच अथवा प्लास्टिक की बोतल, केन में पेट्रोल का विक्रय करता पाया जाता है तो संबंधित डीलर के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
पेट्रोल पम्प संचालक परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगवाएं
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी द्वारा विधानसभा 2023 के दृष्टिगत आदेश जारी किया गया है कि जिले में संचालित समस्त पेट्रोल पम्प संचालक अपने पेट्रोल पम्प परिसरों में सीसी टीवी कैमरे लगवाएंगे तथा कैमरे इस तरह लगाए जाएं कि उसमें पेट्रोल पम्प पर आने वाले सभी वाहनों के नम्बर स्पष्ट रुप से दिखाई दें। संचालक यह भी सुनिश्चित करेंगे कि सीसी टीवी कैमरे की रिकार्डिंग 24 घंटे आवश्यकता पडने पर इस कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। साथ ही पम्प परिसर में मतदाता जागरुकता करने संबंधी फ्लेक्स सहज दृश्य स्तल पर प्रदर्शित करेंगे।
व्युइंग दल का गठन
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी द्वारा विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2023 के निर्वाचन व्यय से संबंधित शिकायतों, सूचनाओं की वीडियोग्राफी उपरांत सीडी, डीवीडी के अवलोकन करने व सीडी, डीवीडी के आधार पर चुनाव प्रचार व्यय का आंकलन करने के लिए गठित व्युइंग दल में 219 रतलाम ग्रामीण (अजजा) के लिए प्रभारी अधिकारी सहायक प्राध्यापक डा. के.सी. नाहर तथा सहयोगी के रुप में कार्या. अधी. उपसंचालक किसान कल्याण श्रीमती अर्चना नागदेवे तथा 220 रतलाम (शहर) के लिए व्याख्याता श्री सुधीर गुप्ता तथा सहयोगी के रुप में एव्हीएफओ उपसंचालक पशुपालन श्रीमती चन्दप्रभा कुमावत को नियोजित किया गया है। यह दल संबंधित रिटर्निंग आफिसर द्वारा निर्धारित स्थल पर उपस्थित रहकर उनके मार्गदर्शन एवं नियंत्रण में कार्य सम्पादित करेंगे।
अवकाश प्रतिबंधित
जिले में विधानसभा निर्वाचन 2023 हेतु आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचन कार्य निर्बाध, स्वतंत्र, निष्पक्ष तरीके से संपन्न करने के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी द्वारा जारी आदेशानुसार जिले में केन्द्र, राज्य शासन एवं केन्द्र तथा राज्य शासन के उपक्रम, स्वायत्तशासी संस्थाओं, नगरीय निकायों, शासकीय तथा अद्र्धशासकीय विभागों में सेवारत अधिकारियों तथा कर्मचारियों के अवकाश तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित लगाया गया है।
जारी आदेश में कहा गया है कि कोई भी अधिकारी बगैर कलेक्टर की सहमति के बगैर किसी भी कार्मिक या किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जा सकेगा। अवकाश स्वीकृति के लिए प्रकरण सिर्फ उस स्थिति में मान्य/अनुशंसित किया जाएगा जब संबंधित अधिकारी, कर्मचारी का अवकाश पर जाना अत्यन्त आवश्यक हो अन्यथा उनका अवकाश आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा। अवकाश स्वीकृति, अनुशंसा के लिए प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के कार्मिकों की नस्ती सीईओ जिला पंचायत एवं नोडल अधिकारी (मेन पावर) के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी एवं तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कार्मिकों के अवकाश का निराकरण नोडल अधिकारी (मेन पावर) अपने स्वयं के स्तर से करेंगे।

