खबर पक्की, 17 जुलाई, रतलाम। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी द्वारा चार आरोपियों को जिला बदर किया गया है। लोक शांति बनाए रखने, आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखने, आपराधिक तत्वों को रोकने, सुरक्षा आदि की दृष्टि से मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत आदेश जारी किया गया है।
जिन आरोपियों को जिलाबदर किया गया है उनमें जिले के सैलाना पुलिस थाना अन्तर्गत दीपक उर्फ गोटिया पिता धर्मचंद, औद्योगिक क्षेत्र थाना रतलाम अन्तर्गत धर्मेन्द्र पिता रामचन्द्र, थाना नामली अन्तर्गत राहुल उपाध्याय पिता बालमुकुन्द उपाध्याय तथा थाना माणकचौक रतलाम अन्तर्गत सिराज उर्फ अल्लारक्खा पिता कमरुद्दीन हैं। सभी को एक वर्ष के लिए जिला बदर किया गया है। उक्त अवधि में आरोपीगण रतलाम जिले की राजस्व सीमाओं सहित समीपवर्ती उज्जैन, धार, आगर मालवा, मंदसौर की राजस्व सीमाओं में प्रवेश नही कर सकेंगे।
