खबर पक्की, 3 जून, रतलाम। आलोट विधायक मनोज चावला को एमपी एमएलए कोर्ट से जमानत मिली है। करीब 2 वर्ष पूर्व विधायक रहते हुए मनोज चावला ने किसानों को गेहूं की उपस्थित तुलने में आ रही समस्या को लेकर कृषि उपज मंडी के बाहर धरना दिया था। जिसके बाद पुलिस ने उन पर मामला दर्ज किया था।
आलोट थाने में विधायक पर धार 188 व 341 मे प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। उक्त घटनाक्रम के बाद पुलिस ने चालान 27-6-23 को इंदौर कोर्ट में पेश किया था। एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश सुरेश यादव ने आलोट विधायक मनोज चावला की जमानत अर्जी स्वीकार करते हुए उन्हें जमानत दी है।
खाद लूट कांड के बाद सुर्खियों में आए विधायक चावला
बता दें कि 10 नवंबर को आलोट में यूरिया लूट कांड हुआ, जिसमें पुलिस ने विधायक चावला को मुख्य आरोपी बनाया था। घटना के बाद विधायक करीब दो माह तक फरार रहे थे। बाद में उन्होंने न्यायालय में सरेंडर किया था। करीब 36 दिन इंदौर की सेंट्रल जेल में बंद रहे थे।
खाद लूट कांड में विधायक पर आलोट पुलिस ने लूट डकैती शासकीय कार्य में बाधा सहित अन्य मामलों में प्रखंड पंजीबद्ध किया था। विधायक को खाद लूट कांड में भी जमानत मिल गई थी। लेकिन प्रकरण अभी न्यायालय में विचाराधीन है।
विधायक चावला ने कहा कि भाजपा की सरकार आते ही मुझ पर झूठे और फर्जी मुकदमे बनाए जा रहे हैं। जिन अन्नदाता किसानों ने मुझे वोट देकर चुनाव जीताया उनके अधिकारों की लड़ाई लडऩा मेरा पहला कर्तव्य है। मुझे न्यायालय पर पूरा भरोसा है इंसाफ होगा। भाजपा की ओर से बनवाए गए फर्जी मुकदमे मेरी आवाज को नहीं रोक सकते।

