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कलेक्टर ने कॉलोनाइजर के विरुद्ध एफआईआर के निर्देश जारी किए

BySurendra Jain

Apr 1, 2023

खबर पक्की, 1 अप्रैल, रतलाम। कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी द्वारा जावरा के कॉलोनाइजर दिनेश पिता कन्हैयालाल सैनी के विरुद्ध पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश जारी किए गए हैं।
परियोजना अधिकारी शहरी विकास अरुण पाठक ने बताया कि नगर परिषद पिपलोदा क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 12 में सर्वे नंबर 1388, 1390, 1433/2, 1434 रकबा क्रमश: 0.206, 2.903, 0.405, 1.036 हेक्टेयर भूमि पर वर्ष 2016 के पश्चात कॉलोनी निर्मित होना पाए जाने से मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 तथा मध्यप्रदेश नगर पालिका कॉलोनी विकास नियम 2021 में विहित प्रावधानों के तहत कॉलोनाइजर को कॉलोनी सेल द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जाकर कॉलोनी के सभी चिन्हांकन एवं सभी प्रकार के निर्माण कार्य हटवाया जाकर 15 दिवस की समयावधि में मय दस्तावेजों के 21 फरवरी तक समक्ष में उपस्थित होने हेतु लिखा गया था किंतु कॉलोनाइजर द्वारा आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई और ना ही अपना उत्तर प्रस्तुत किया गया।
कलेक्टर द्वारा निर्देशित किया गया है कि उक्त भूमियों के भूव्यपवर्तन आदेश जारी किए गए हो तो तत्काल निरस्त करते हुए भूमि अभिलेख के कॉलम नंबर 12 में अनाधिकृत कॉलोनी की भूमि दर्ज करें तथा मध्यप्रदेश नगर पालिका कॉलोनी विकास नियम 2021 के नियम अनुसार अनधिकृत कॉलोनी में विकास निर्माण हटाते हुए संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध पुलिस थाने में प्राथमिक सूचना दर्ज करवाये। इसी प्रकार कलेक्टर द्वारा जिला पंजीयक को निर्देशित किया गया है कि उक्त भूमि सर्वे क्रमांको की भूमि के अंतरण पर तत्काल रोक लगावे।

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