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कलेक्टर श्री सूर्यवंशी का जावरा भ्रमण, 6 कालोनाइजरों के विरुद्ध एफआईआर के निर्देश, अविकसित कालोनी में बगैर अनुमति निर्मित पैथालाजी को ध्वस्त करने के दिए निर्देश, कालोनियों के विकास के सम्बन्ध में बैठक लेकर समय सीमा निर्धारित की, 44 अनाधिकृत कालोनियों में शीघ्र प्रारम्भ होंगे निर्माण कार्य

BySurendra Jain

Mar 10, 2023

खबर पक्की, 10 मार्च, रतलाम। कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी द्वारा नगर पालिका जावरा की कालोनियों का भ्रमण किया गया। एसडीएम कार्यालय में बैठक लेकर कालोनियों के विकास के सम्बन्ध में टाईम लाईन तय की। कालोनियों का निरीक्षण किया। पार्षदगणों एवं नागरिकों से चर्चा की।
वर्ष 2016 के पूर्व की 44 अवैध कालोनियों में से 5 में पूर्व से एफआईआर करवाई जा चुकी है। तीन कालोनिया ग्रामीण क्षेत्र में पाई गई हैं। 9 कॉलोनाइजर की मृत्यु हो चुकी है। इसके अलावा 30 कालोनियों में एफआईआर की कार्रवाई अभी कुछ समय पूर्व नगर पालिका के आवेदन से थानों में प्रचलित हैं। निरीक्षण में कलेक्टर ने जावरा की नित्यानन्द कालोनी में बगैर अनुमति निर्मित पैथालाजी सेन्टर को ध्वस्त करने के निर्देश दिए। शहर की अविकसित 38 कालोनियों में 6 कॉलोनाइजरों पर कलेक्टर ने एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए, जिनके द्वारा अनुमति देने के बाद भी शासन के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया। शेष 32 कॉलोनियों के कॉलोनाइजर्स पर भी पड़ताल पश्चात एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि शहर में एवं अवैध कालोनियों के विकास हेतु अप्रैल के प्रथम सप्ताह में जारी कर दी जाए जो शार्ट टेंडर होंगे। आगामी 25 मार्च तक अंतिम प्रकाशन करने तथा उसके पश्चात दावे आपत्ति प्राप्त करने के निर्देश दिए इसके अलावा आगामी 17 मार्च तक स्टीमेट तैयार करने हेतु निर्देशित किया।
अभिन्यास का अंतिम प्रकाशन होने के उपरांत उक्त 44 कालोनियों के रहवासियो को विकास शुल्क जमा करने के उपरांत नागरिक अधोसंरचना एवं भवन अनुज्ञा प्रदान की जा सकेगी तथा कालोनियों में सडक, नाली व अन्य निर्माण हो सकेंगे जिससे कालोनी के रहवासी लाभान्वित होंगे।
कलेक्टर श्री सूर्यवंशी द्वारा एसडीएम हिमांशु प्रजापति तथा मुख्य न.पा. अधिकारी श्रीमती दुर्गा बामनिया को उक्त कालोनियों के भूमि सर्वे क्रमांकों की सूची तथा ग्राम निवेश को भिजवाये जाकर ग्रीन बेल्ट की जानकारी प्राप्त करने तथा म.प्र.वि.वि. कम्पनी से विद्युत कार्य के प्राक्कलन तैयार करने, कालोनी में कराए जाने वालेअन्य विकास कार्यों का प्राक्कलन निकाय स्तर पर तैयार कराए जाने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर द्वारा उक्त कार्यों को पूर्ण किए जाने हेतु समयसीमा निर्धारित की गई 17 मार्च तक प्राक्कलन, 20 मार्च तक अभिन्यास का प्रकाशन तथा 25 मार्च को अंतिम प्रकाशन करते हुए 15 अप्रैल तक निर्माण कार्य प्रारम्भ करने हेतु निर्देशित किया गया।
कलेक्टर द्वारा एच.एस. राठौर कालोनी का निरीक्षण किया गया तथा कालोनाइजर के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाने हेतु निर्देश दिए गए। भ्रमण के दौरान अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को अविकसित कालोनियों में भूखण्ड एवं भवनों के क्रय-विक्रय पर रोक लगाने हेतु आदेश जारी किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। अविकसित कालोनी नित्यानन्द धाम कालोनी में सार्वजनिक स्थान पर बने पैथालाजी भवन को तत्काल हटाए जाने हेतु निर्देश दिए गए। प्रताप नगर कालोनी 1, प्रताप नगर कालोनी 2, प्रताप नगर कालोनी 3, बन्नाखेडा प्रताप नगर के पास एवं नित्यानंद धाम अविकसित कालोनियों के कालोनाइजरों पर तत्काल एफआईआर दर्ज करने हेतु निर्देश दिए गए।
31 दिसम्बर 2016 के पूर्व अस्तित्व में आई 44 चिन्हित अनाधिकृत कालोनियों में नागरिक अधोसंरचना एवं भवन अनुज्ञा प्रदान करने के लिए म.प्र. नगर पालिका (कालोनी विकास) नियम 2021 नियम 23 (3) के तहत प्रकाशन किया गया तथा नियम 23 (4) के तहत अभिन्यास का प्रकाशन किए जाने हेतु नगर पालिका जावरा के तकनीकी अमले को निर्देशित किया। भ्रमण के दौरान एसडीएम श्री हिमांशु प्रजापति, मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रीमती दुर्गा बामनिया, परियोजना अधिकारी श्री अरुण पाठक, कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यास, सहायक यंत्री श्री श्याम सोनी आदि उपस्थित थे।

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