• Sat. Nov 7th, 2026

उपद्रव के 35 आरोपियों को 5-5 साल का कारावास

BySurendra Jain

Dec 13, 2022

खबर पक्की, 13 दिसंबर, रतलाम। 2010 में हुए सांप्रदायिक दंगे के मामले में न्यायालय ने पैैंतीस आरोपियों को पांच पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों ने दानीपुरा इलाके में एक ट्रक और कई अन्य वाहनों में आग लगाने के साथ पुलिस पर भी पथराव किया था। बहुचर्चित मामले को देखते हुए न्यायालय परिसर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था और वरिष्ठ अधिकारी भी न्यायालय परिसर में मौजूद थे।
अभियोजन के अनुसार, 3 सितम्बर 2010 की रात दानीपुरा इलाके में मुस्लिमों की एक आक्रोशित भीड धारदार हथियार लेकर सड़कों पर उतरी और इस भीड ने तोडफोड आगजनी इत्यादि प्रारंभ कर दी। दंगाईयों की भीड ने वहां खडे एक ट्रक को आग के हवाले कर दिया और कई मोटर साइकिलें भी फूंक डाली। इस भीड़ ने सड़क पर खड़ी कारों, जीप, कई ऑटो रिक्शा को भी आग के हवाले कर दिया था। दंगाईयों को रोकने पंहुचे पुलिस बल पर भी इन दंगाईयों ने पथराव कर दिया था,जिससे कुछ पुलिसकर्मी बुरी तरह घायल हो गए थे।
इसके बाद प्रशासन ने अतिरिक्त पुलिस बल बुलाकर स्थिति को नियंत्रण में किया और शहर में कफ्र्यू लगा दिया गया था। इसके बाद पुलिस ने दंगाईयों की पहचान कर उनके विरुद्ध सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने,शासकीय कर्कचारियों को घायल करने,दंगा फैलाने जैसी विभिन्न आपराधिक धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था। पुलिस ने कुल 38 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया था। जिला न्यायालय के विद्वान तृतीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश लक्ष्मण वर्मा ने प्रकरण के विचापण के पश्चात प्रकरण के कुल 38 आरोपियों में से एक आरोपी को दोषमुक्त किया जबकि दो अभियुक्तों की विचारण के दौरान मृत्यु हो चुकी है। शेष सभी पैैंतीस अभियुक्तों को विभिन्न धाराओं में अधिकतम पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। विद्वान न्यायाधीश श्री वर्मा नेम भादवि की धारा 435 में पांच वर्ष का कारावास और एक हजार रु. अर्थदण्ड, धारा 3/149 संपत्ति नुकसानी अधिनियम में पांच वर्ष कारावास और 1 हजार रु. अर्थदण्ड, धारा 332/149 में तीन वर्ष का कारावास, धारा 353/149 के तहत दो वर्ष का कारावास और पांच सौ रु. अर्थदण्ड तथा धारा 427/149 में दो वर्ष के कठोर कारावास और एक हजार रु. अर्थदण्ड की सजा सुनाई। कारावास की सभी सजाएं एक साथ चलेगी। अभियोजन की पक्ष की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक तरुण शर्मा ने की थी।
उल्लेखनीय है कि न्यायालय में इस बहुचर्चित प्रकरण के फैसले को देखते हुए स्टेशन रोड टीआई किशोर पाटनावाला भारी पुलिस बल के साथ कोर्ट परिसर में मौजूद थे। न्यायाधीश श्री वर्मा ने लंच आवर से पहले ही अपना फैसला सुना दिया और न्यायालय के फैसला सुनाते ही कोर्ट में मौजूद सारे अभियुक्तों को पुलिस ने कस्टडी में ले लिया। न्यायालय कक्ष के तमाम अभियुक्तों को एक एक करके न्यायालय परिसर के पीछे बने लाकअप में भेज दिया गया। प्रकरण के अभियुक्तों के अनेक परिजन व मित्र इत्यादि भी न्यायालय परिसर में मौजूद थे। इस वजह से न्यायालय परिसर में भीडभाड हो गई थी। कोर्ट परिसर के लाकअप से तमाम अभियुक्तों को शाम के समय कडी सुरक्षा व्यवस्था में जेल ले जाया जाएगा।
सजा पाने वाले दंगाई-
हमीद पिता नाहरू मुस, 32 साल नि. हरिजन बस्ती कुरैशी मंडी शैरानीपुरा मस्जिद, रईस पिता नाहरू मुस, आ 25 साल नि. 85 हरिजना बस्ती कसाई मंडी (न्यायलय द्वारा दोषमुक्त), अजीज पिता गुल मो. मुस, उम्र 60 साल मदार चिल्ली की मस्जिद शैरानीपुरा रतलाम, अमीर हुसैन पिता अब्दुल रहमान हुसैन आ 22 साल नि. गलेडा सेव वाले के पास रतलाम, युनूस पिता सैय्यद अली मुस, उम्र 25 साल मि. वकील कालोनी कालिका माता मंदिर के पास, हर मो. पिता नहीं बक्स मुसा उम्र 52 साल नि. मदार चिल्ला कासई मंडी शैरानीपुरा रतलाम, जफर पिता अ. सलाम उम्र 24 साल नि. 89 मदार चिल्ला कासई मंडी शैरानीपुरा रतलाम, मतलूब पिता नवी बक्श कुरैशी उम्र 65 साल नि. कसाई मंडी रतलाम, जब्बार पिता अ. सलाम कुरैशी आ 24 साल नि. 89 मदार चिल्ला कासई मंडी शैरानीपुरा, नौईन पिता सईद कुरैशी उम्र 18 साल नि. 89 सनी पुरा स्वलाम कलकली, इसाको पिता गुल मो. मुस. का 62 साल नि. 84 मदार चिल्ला कासई मंडी शैरानीपुरा, फारूक पिता लाल गो. कुरैशी 22 साल नि. हरिजन मोहल्ला कसाई मंडी रतलाम, हासम पिता अल्ता रखा जा 55 साल नि. 10 न्यू काजीपुरा रतलाम, लाल मो. पिता मोहम्मद उम्र 70 साल नि. 02 हरिजन बस्ती रतलाम, मेहबूब पिता लाल मो. आ 30 साल नि. 02 हरिजन बस्ती रतलाम, मो. शाबीर पिता अल्ला बक्श कुरैशी आ 63 साल नि. हरिजन बस्ती के पास शैरानीपुरा, मसरूफ पिता हफीज खां उम्र 35 साल नि, शैरानीपुरा रतलाम, आबीद कुरैशी पिता साबिर कुरैशी उम्र 21 साल नि. 82 मदार चिल्ला कासई मंडी शैरानीपूरा रतलाम, वहाब पिता अ. सलाम उम्र 18 साल नि. 47/1 कलाईनम, इब्राहीम पिता इस्त्राईल 19 शैरानी पुरा, कामस खां पिता अल्लारखा खां 40 शैरानी पुरा, जाकीर हुसैन पिता साबिर हुसैन 26 मदार चिल्ला, अब्दुल वहाब पिता अब्दुल सलाम 18 शैरानीपुरा, एहसान खां पिता न्याज मो. उम्र 50 साल नि. 51 रानीपुरा, मो. जुनेद पिता मो. अय्यूब उम्र 20 साल नि. 69 गैरानीपुरा, अमजद पिता एहसान खाँ उम्र 22 साल नि. 54 न्यू काजीपुरत, मो. इस्माईल पिता अब्दुल सलाम उम्र 20 साल नि. 4771 रानीपुरा तल, माजीद पिता शरीप खां उम्र 30 साल निरीपुरा रतलाम, अंसार खां पिता करीम खाँ उम्र 30 साल नि. 70 मारवाडी मोहला रानी रतलाम, मो. अमीन पिता अजीम खां उम्र 20 साल नि. 74/1 हारीनीपुरा रतलाम, इफ्तिखार पिता अकरम खाँ उम्र 27 साल नि. 50 शेरानीपुरा, मुजफ्फर अली पिता मंजुर अली उम्र 40 साल नि. महावीर कालोनी बदनावर, अकरम पिता शेर खांस 45 साल नि. 48 रानीपुरा रतलाम(विचारण के दौरान मृत्यु ), शहजाद पिता अल्ला रख मुस. उप्र 28 साल नि. हरिजन बस्ती रतलाम, वसीम अकरम पिता अब्दुल वहीद का 22 साल नि. 50 हरिजन बस्ती, अ. वहीद पिता अ. मजीद आम्र 50 साल नि. 50 हरिजन बस्ती रानीपुरा (विचारण के दौरान मृत्यु), असलम अब्बासी पिता अब्दुल मजीद मुस उम्र 30 साल नि. 50 हरिजन बस्ती, शहजाद उर्फ शकील पिता मो. रफीक अब्दुल सगर खां आम्र 30 साल नि. मस्जिद के पास।

error: Content is protected !!