खबर पक्की, 15 जून, रतलाम। कलेक्टर नरेन्द्र सूर्यवंशी द्वारा जारी आदेशानुसार वर्षाऋतु में मछलियों की वंश वृद्दि की दृष्टि से संरक्षण हेतु नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम 1972 की धारा 3 (2) के अन्तर्गत 16 जून 2022 से आगामी 15 अगस्त तक की अवधि को बंद ऋतु (क्लोज सीजन) के रुप में घोषित किया गया है।
आदेश के तहत निर्दिष्ट क्षेत्रों में मत्स्याखेट, मत्स्य विक्रय, मत्स्य परिवहन प्रतिबंधित किया गया है। नियमों का उल्लंघन करने पर उल्लंघनकर्ता को 1 वर्ष का कारावास या 5000 रुपए का जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान है। उक्त नदीय नियम के तहत बंद ऋतु (क्लोज सीजन) अवधि के दौरान छोटे तालाबों में या अन्य स्त्रोत जिनका कोई संबंध किसी नदी से नहीं है और जिन्हें निर्दिष्ट की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं लाया गया है को छोडकर समस्त नदियों व जलाशयों में मत्स्याखेट, मत्स्य विक्रय, मत्स्य परिवहन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। उक्त अवधि में मत्स्याखेट, मत्स्य विक्रय, मत्स्य परिवहन न तो स्वयं करें और ना ही इस कार्य में किसी अन्य को सहयोग करें।
