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पुलिस ने सूदखोरो के विरुद्ध अभियान जारी, थाना सैलाना में 4 प्रकरण दर्ज

BySurendra Jain

Mar 29, 2021

खबर पक्की 29 मार्च,रतलाम। पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी द्वारा जिले के सभी थाना प्रभारियों को सूदखोरो के विरुद्ध विशेष अभियान चलाये जाने संबंधी निर्देश दिए गए है । जिसके पालन मे जिले भर मे सूदखोरों के विरुद्ध कार्यवाही प्रारम्भ की गई है ।
अतः अभियान को सफल बनाए जान व जनता को जागरूक करने हेतु समस्त जिले मे ध्वनि विस्तारक यंत्र की सहायत से जनता से अपील की जा रही है की यदि के किसी सूदखोर के चंगुल मे फसे हुए है तो आगे आकर पुलिस की सूचित करें । सूदखोरों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जावेगी ।
सैलाना थाना पर मोहम्मद असलम पिता नूर असलम द्वारा आरोपी दीपक टाक निवासी रतलाम के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई गई की फरियादी से रुपयों की जरूरत पड़ने पर 5-5 लाख एव 20 लाख कुल 30 लाख रुपये लिए थे। आरोपी ने अवैध रूप से करीब 10 लाख रुपये ब्याज का ले लिया था आरोपी दीपक टाक ने फरियादी असलम से पेन कार्ड, आधार कार्ड, ढाई बीघा जमीन की ऑरिजनल पावती प्रायमेसी नोट तथा 6 ब्लैक चेक लेकर 30 लाख के स्थान पर डरा धमका कर 50 लाख का एग्रिम्टेंट लिखवाया है। और उपरोक्त सभी दस्तावेज अपने पास ही रखे है । जो फरियादी की रिपोर्ट पर से आरोपी दिपक टाक पिता प्रकाश निवासी टाटा नगर रतलाम के विरुद्ध अपराध क्र 103/21 धारा 3/4 मध्य प्रदेश ऋणियो का संरक्षण अधिनियम 1937 तथा 384,385 ipc का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया ।
एक अन्य शिकायत मे फरियादी अजय पिता गोविंद कुमावत की ने रिपोर्ट किया कि रुपयों की जरूरत पड़ने पर कुल 16.5 लाख रुपये लिए थे आरोपी ने अवैध रूप से करीब 4 लाख रुपये ब्याज का ले लिया था आरोपी दीपक टाक ने फरियादी अजय कुमावत से पेन कार्ड, आधार कार्ड, 10 बीघा जमीन जिसपर क्रेसर मशीन का प्लांट लगा है। की ऑरिजनल पावती प्रायमेसी नोट तथा 9 ब्लैक चेक लेकर 16.5 लाख के स्थान पर डरा धमका कर 40 लाख का एग्रिम्टेंट लिखवाया है और उपरोक्त सभी दस्तावेज अपने पास रखे है, रिपोर्ट पर आरोपी दिपक टाक पिता प्रकाश निवासी टाटा नगर रतलाम के विरुद्ध अपराध क्र 105/21 धारा 3/4 मध्य प्रदेश ऋणियो का संरक्षण अधिनियम 1937 तथा 384,385 ipc का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।
इनके अतिरिक्त 2 अन्य मामलो मे थाना सैलाना पर फरियादी सत्यनारायण पाटीदार निवासी बोदिना व मुकेश पाटीदार निवासी अड़वानीया द्वारा रिपोर्ट कि गई जिसमें आरोपियों द्वारा कुल 1,22,000/- लाख रुपये 10 प्रतिशत प्रति माह का ब्याज़ लिया गया फरियादी द्वारा 2,20,000 रुपये वापस देने के बाद भी प्रायमेरी नोट एवं खाली चेक वापस नही देते हुवे अपने कब्जे में रखा है । रिपोर्ट पर आरोपी राहुल टाक एवं आकाश टाक और इनके साथी सुरेश चौहान के विरुद्ध अप क्र 101/21, 102/21 धारा मध्यप्रदेश ऋणियों का संरक्षण अधिनियम 1937 की धारा 3/4 एवं 294,506,384 ipc का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।
आम जनता से अपील
यदि वे किसी सूदखोर से प्रताड़ित है या, किसी भी सूदखोर के संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायत या सूदखोरी के संबंध में कोई सूचना हो तो हेल्प लाइन नंबर :- 7049162265, 07412-270474 या 07412-222223 पर बगैर किसी भय के कॉल या वट्सएप के माध्यम से सूचना से अवगत करावे । सुचनकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जावेगी ।

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