खबर पक्की, 24 जुलाई, रतलाम। कोविड-19 (नोवल कोरोना वायरस) के संक्रमण को रोकने हेतु शासन निर्देशानुसार नगरीय क्षेत्र रतलाम में सार्वजनिक स्थलों पर थूकने, मास्क नहीं लगाने व गंदगी करने वाले व्यक्तियों पर नगर निगम द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है।
निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में 44 ऐसे व्यक्ति एवं दुकानदार जिन्होने मास्क नहीं लगाया था उन पर रूपये के जुर्माने की कार्यवाही करते हुए 4,950/- की राशि वसूल की तथा भविष्य में मास्क लगाने की समझाईश दी। जुर्माने की कार्यवाही उपायुक्त विकास सोलंकी के निर्देशन में स्वास्थ्य अधिकारी ए.पी. सिंह, राजस्व निरीक्षक सुनील कपूर, झोन प्रभारी किरण चौहान व श्री पर्वत हाड़े द्वारा की गई।
ज्ञातव्य है कि राज्य शासन द्वारा प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों के सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी व्यक्ति द्वारा थूकने को प्रतिबंधित किया गया है ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो सार्वजनिक स्थल पर थूकता हुआ पाया जाता है को नगर निगम द्वारा रूपये 1,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया जायेगा।
म.प्र. लोक स्वास्थ्य अधिनियम-1949 के अन्तर्गत कोविड-19 (नोवल कोरोना वायरस) के कारण होने वाली महामारी को संक्रामक बीमारी के रूप में अधिसूचित किया गया है। उक्त बीमारी संक्रमित वस्तु को स्पर्श तथा संक्रमित व्यक्ति के छींकने, खांसने तथा थूकने से बहुत तेजी से फैलती है। उक्त बीमारी की रोकथाम हेतु शासन द्वारा मास्क पहनना भी अनिवार्य किया गया है।
मास्क नहीं लगाने पर 44 व्यक्तियों पर जुर्माना
