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समय रहते बनवा लें PAN कार्ड, नहीं तो चुकाना पड़ेगा 10 हजार तक का जुर्माना

BySurendra Jain

May 31, 2019

आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड की तरह पैन कार्ड भी एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। यह बात जानने के बाद भी कई लोग पैन कार्ड बनवाने में रुचि नहीं लेते। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो ये खबर जरूर पढ़ लें। क्योंकि, अगर आप बिना पैन कार्ड के एक साल में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का लेन-देन करते हैं तो संभल जाएं और 31 मई से पहले पैन कार्ड के लिए आवेदन कर दें। इसमें व्यक्तिगत और गैर व्यक्तिगत श्रेणी के लोग शामिल है। और आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि, ऐसा नहीं करने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप पर भारी जुर्माना भी लगा सकता है।
PAN कार्ड अनिवार्य
आयकर कानून के सेक्शन 139ए के अनुसार हर उस शख्स को अपना पैन कार्ड बनवाना होगा, जिसकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से ज्यादा होगी। पिछले वित्त वर्ष में कहा गया है कि, किसी कंपनी, ट्रस्ट, एलएलपी, हिंदु अविभाजित परिवार (एचयूएफ) आदि हैं और जो भारत में बिना पैन के कारोबार कर रही हैं एवं जिनका वार्षिक टर्नओवर 2.5 लाख रुपये से ज्यादा है, तो उसके लिए पैन कार्ड एक जरूरी दस्तावेज है।
लगेगा जुर्माना
प्राप्त जानकारी के अनुसार यदि ऐसा नहीं किया गया तो सीबीडीटी ऐसी कंपनियों व व्यक्तियों पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। आयकर कानून के नियम 114बी के अनुसार अगर लोग या फिर कंपनियां वाहनों की खरीद-फरोख्त करती हैं, बैंक में एफडी के अलावा अन्य कोई डीमैट खाता खोलती हैं, म्यूचुअल फंड में निवेश करती हैं या फिर अचल संपत्ति की खरीदती हैं, तो फिर उनको पैन कार्ड के लिए आवेदन करना जरूरी होगा।
पार्टनर के लिए भी है जरूरी
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 5 दिसंबर 2018 को इस बारे में नोटिफिकेशन जारी किया था। नोटिफिकेशन में 31 मई आखिरी तारीख रखी गई थी। नोटिफिकेशन में साफ-साफ कहा गया था कि, कंपनियों, ट्रस्ट आदि के निदेशक, पार्टनर, ट्रस्टी, संस्थापक, कर्ता और सीईओ के पास अगर पैन कार्ड नहीं है, तो उन्हें भी इसके लिए आवेदन करना होगा। इतना ही नहीं आईटीआर नहीं भरने वाली कंपनियों को भी पैन कार्ड के लिए आवेदन करना होगा।

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