• Wed. Aug 19th, 2026

समय सीमा में कार्य नहीं करने पर 2 लापरवाह ग्राम पंचायत सचिव दंडित, लोक सेवा आवेदन समय सीमा में निराकरण नहीं करने पर हुई कार्रवाई, सेवा अभिलेख में दर्ज होगा दंड

BySurendra Jain

Aug 19, 2026

खबर पक्की, 19 अगस्त, रतलाम। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों का निर्धारित समय सीमा में निराकरण नहीं करने पर जिले में दो ग्राम पंचायत सचिवों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की गई है।
डीपीओ योजना एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा बताया गया कि जनपद पंचायत सैलाना की ग्राम पंचायत उडैर एवं बसिंद्रा के ग्राम पंचायत सचिवों द्वारा लोक सेवा के आवेदन निर्धारित समय सीमा में निराकृत नहीं किए गए। समय सीमा बाह्य होने पर जिला योजना अधिकारी द्वारा संबंधित दोनों ग्राम पंचायत सचिवों को दंडित किया गया है।
जिला योजना अधिकारी द्वारा जारी दंड आदेश का उल्लेख संबंधित कर्मचारियों के सेवा अभिलेख में भी किया जाएगा। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि शासन की सेवाओं का लाभ आमजन को निर्धारित समय सीमा में उपलब्ध कराना सभी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जिम्मेदारी है।
जनता को समय पर शासकीय सेवाओं का लाभ नहीं देने तथा कार्यों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारी-कर्मचारियों के विरुद्ध इसी प्रकार की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

error: Content is protected !!