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लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत समयसीमा उल्लंघन पर तीन राजस्व अधिकारियों पर 9,250 रुपये का अर्थदण्ड लगाया, 37 प्रकरण समयसीमा से बाहर पाए जाने पर की कार्यवाही

BySurendra Jain

Jul 9, 2026

खबर पक्की, 9 जुलाई, रतलाम। मध्यप्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2010 के तहत समयसीमा में सेवाएं उपलब्ध नहीं कराने के मामले में अपर कलेक्टर बृजेंद्र कुमार रावत ने तीन राजस्व अधिकारियों पर कुल 9,250 रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया है।
लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय नायब तहसीलदार जावरा, न्यायालय नायब तहसीलदार टप्पा ढोढऱ तथा तहसीलदार जावरा के कुल 37 प्रकरण निर्धारित समयसीमा से बाहर पाए गए। समयसीमा में आवेदनों का निराकरण नहीं होने के कारण आवेदकों को सेवाएं समय पर उपलब्ध नहीं हो सकीं, जो अधिनियम का उल्लंघन है।
अधिनियम की धारा 7(1)(क) के तहत नायब तहसीलदार जावरा भगवानसिंह ठाकुर पर 17 लंबित प्रकरणों के लिए 4,250 रुपये, नायब तहसीलदार टप्पा ढोढऱ वैभव जैन पर 12 लंबित प्रकरणों के लिए 3,000 रुपये तथा तहसीलदार जावरा सहदेव मोरे पर 8 लंबित प्रकरणों के लिए 2,000 रुपये का अर्थदण्ड लगाया गया है।

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