खबर पक्की, 7 अगस्त, रतलाम। कलेक्टर राजेश बाथम के मार्गदर्शन में रक्षाबंधन त्यौहार पर उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने हेतु दिए गए निर्देशों के पालन में भारत भूषण निरीक्षक नाप-तौल रतलाम द्वारा रतलाम शहर में स्थित मावा, मिठाई एवं नमकीन निर्माता एवं विक्रेता संस्थानों पर नाप-तौल उपकरणों और पैंकेज बंद वस्तुओं का निरीक्षण किया गया। जिसमें न्यू गुजराज स्वीट्स मार्ट दो बत्ती चौराहा, पंडित राज गराडू चांदनी चौक, श्री हरी ट्रैडर्स मावा विक्रेता चांदनी चौक, न्यू कन्हैया स्वीटस् चौमुखी पुल, श्री बालाजी स्वीटस् एंव नमकीन न्यूरोड़, गैलड़ा नमकीन भण्डार दौलतगंज, श्री शंकरलाल मावा वाला चांदनी चौक, सुभाषचंद मागीलाल मावा वाला चांदनी चौक,पर पैंकेज बंद वस्तुएं, इलेक्ट्रोनिक्स तौल कांटा, मेकेनिकल तौल कांटा और लौहा बांट जप्ती किए गए है।
भारत भुषण निरीक्षक नाप-तौल रतलाम ने उपभोक्ताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से पैकेज बंद वस्तुएं खरीदते समय पैंकेज बंद वस्तुओं पर निमार्ता/पैककर्ता का नाम व पूर्ण पता, वस्तु का नाम ,वस्तु की शुद्ध मात्रा,वस्तु का अधिकतम विक्रय मूल्य (सभी करों सहित), यूनिट सेल प्राईज, वस्तु के निर्माण का माह व वर्ष, बेस्ट बीफोर का माह व वर्ष अवश्यक देखने हेतु आग्रह किया है। उपभोक्ता शिकायत करने के लिए व्यक्ति/कार्यालय का नाम, पता, टेलिफोन नंबर और ई मेल पतें के साथ-साथ एम.आर.पी से अधिक विक्रय करना या एम.आर.पी. को कांटकर/मिटाकर/ स्टीकर लगाकर बडाया गया ओ तो विभाग को शिकायत कर सकते है।
मेसर्स महावीर एग्रो सेल्स फर्म का लाइसेंस निंलबित
अनुविभागीय अधिकारी कृषि, अनुभाग सैलाना के नेतृत्व में सहायक संचालक कृषि निरीक्षक रतलाम द्वारा मेसर्स महावीर एग्रो सेल्स रामपुरिया रोड शिवपुर फर्म का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान फर्म द्वारा बिना कंपनियों के अधिकार पत्र जुडवायें व्यवसाय करना पाया गया। इस हेतु कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया जिसका जवाब आज तक प्राप्त नहीं होने से एवं फर्म मे पायी गयी अनियमियतता के आधार पर कीटनाशी अधिनियम 1968 नियम 1971 के अनुसार उल्लंघन पाया गया फर्म द्वारा मासिक प्रतिवेदन भी नहीं भेजा जा रहा था जिसका प्रस्तुत जवाब समाधान कारक नहीं होने से कीटनाशी अधिनियम 1968 नियम 1971 के अनुसार उल्लंघन करते हुए व्यवसाय किया जा रहा था। कीटनाशी अधिनियम 1968 कि धारा 29(1)(अ) के उल्लंघन का दोषी मानते हुए मेसर्स महावीर एग्रो सेल्स रामपुरिया रोड शिवपुर विकासखण्ड रतलाम को प्रदाय कीटनाशी लाइसेंस क्रमांक क्रस्/434/1408/7/2020 दिनांक 30.06.2020 को लाइसेंस अथॉरिटी एवं उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास श्रीमती नीलम सिंह चौहान ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर किया दिया है।
रक्षाबंधन त्यौहार पर नाप-तौल विभाग द्वारा दुकानों की जांच की गई
