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जनसुनवाई में 48 आवेदनों पर निराकरण के निर्देश जारी किए गए

BySurendra Jain

Feb 4, 2025

खबर पक्की, 4 फरवरी, रतलाम। जिला स्तरीय जनसुनवाई मंगलवार को संपन्न हुई। कलेक्टर कार्यालय सभाकक्ष में अपर कलेक्टर डा. शालिनी श्रीवास्तव तथा सीईओ जिला पंचायत श्री श्रृंगार श्रीवास्तव द्वारा जनसुनवाई की गई। जनसुनवाई में 48 आवेदनों पर निराकरण के निर्देश जारी किए गए।
जनसुनवाई में ग्राम पंचायत मार्तंडग़ंज तहसील जावरा के निवासियों द्वारा आवेदन दिया गया कि ग्राम पंचायत में सरपंच, सचिव द्वारा निर्माण कार्य, पौधारोपण आदि में भ्रष्टाचार किया गया है। आवेदन पर जिला पंचायत की शिकायत शाखा को जांच प्रकरण दर्ज करने तथा जनपद पंचायत जावरा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को मौका निरीक्षण तथा दस्तावेज जांच करके प्रतिवेदन देने के निर्देश दिए गए।
पीएनटी कालोनी निवासी सुमन महावर ने आवेदन देते हुए बताया कि प्रार्थीया ग्राम जेतपुरिया (राजस्थान) में अध्ययनरत थी। राजस्थान में जाति कोली (अजा) है। विवाह के पश्चात् प्रार्थिया रतलाम (म.प्र.) आ गई परन्तु मेरा जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पाने से आगे अध्ययन करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड रहा है। अत: जाति प्रमाण पत्र बनाने की कृपा करें। आवेदन निराकरण के लिए एसडीएम रतलाम को भेजा गया है।
राजेन्द्र नगर निवासी फिरोजा बी. ने बताया कि प्रार्थिया व उनके पति दोनों दिव्यांग है तथा दो पुत्रियां हैं। प्रार्थिया के पास बीपीएल कार्ड नहीं होने से बच्चों की नि:शुल्क शिक्षा का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। दिव्यांग होने के बाद भी किसी भी शासकीय योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। कृपया बीपीएल कार्ड बनाने का कश्ट करें। आवेदन निराकरण के लिए एसडीएम रतलाम को भेजा गया है।
धराड निवासी सरफराज ने आवेदन देते हुए बताया कि प्रार्थी के पी.एफ. में एक लाभ रुपए हैं जिसे प्रार्थी द्वारा एक वर्ष से निकवाने की कोशिश की जा रही है परन्तु पी.एफ. की राशि नहीं मिल पा रहा है। एम.पी. आनलाईन संचालक का कहना है कि नाम में मिस्टेक की वजह से राशि नहीं मिल पा रही है। राशि दिलवाने में मदद की जाए। आवेदन निराकरण के लिए संबंधित विभाग को भेजा गया है। ईश्वर नगर निवासी नंदिनी ने अपने आवेदन में बताया कि प्रार्थिया की आयु 19 वर्ष वर्श है, कई बार अपना आधार बनवाने का प्रयास किया गया परन्तु आधार कार्ड नहीं बन पा रहा है। मदद की जाए। आवेदन निराकरण के लिए एजीईएम को भेजा गया है।
गीता मंदिर निवासी अनिल दवे ने जनसुनवाई के दौरान बताया कि प्रार्थी 30 नवम्बर 2022 को कलेक्टर कार्यालय से सहायक वर्ग 3 पद से सेवानिवृत्त हो चुका है। प्रार्थी को तृतीय समयमान का लाभ वर्ष 2006 से आदेश दिनांक 29 सितम्बर 2018 के अनुसार एरियर राशि प्राप्त होना थी। इसी प्रकार चतुर्थ समयमान में आदेश अप्रैल 2022 में हो चुका है, जिसकी भी एरियर राशि प्राप्त होना है, किन्तु प्रार्थी को दोनों समयमान वेतनमान का एरियर राशि का लाभ आज तक प्राप्त नहीं हुआ है। प्रार्थी हार्ट अटैक की बीमारी से ग्रस्त है तथा बायपास भी चुका है। प्रार्थी का पुत्र भी अध्ययनरत है और राशि की सख्त आवश्यकता है। एरियर राशि का भुगतान करवाने की कृपा करें। आवेदन निराकरण के लिए वित्त शाखा को भेजा गया है।

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