खबर पक्की, 14 दिसंबर, रतलाम। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री कुमार पुरुषोत्तम ने त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन के दृष्टिगत स्वतंत्र, निष्पक्ष, निर्वाचन हेतु कानून व्यवस्था बनाए रखने, जनसुरक्षा हेतु जिले में समस्त आग्नेय शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं और शस्त्रों को तत्काल संबंधित थानों में जमा कराए जाने हेतु आदेशित किया गया है। जिला दंडाधिकारी द्वारा उक्त आदेश शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 17 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया है।
अनुज्ञप्तिधारी संबंधित थाने के अलावा यदि शस्त्र डीलर के पास शस्त्र जमा कराते हैं तो जमा कराने की रसीद की छायाप्रति संबंधित थाने में जमा कराएंगे। शस्त्र डीलर भी संबंधित थाने में शस्त्र जमा करने वाले अनुज्ञप्तिधारियों की सूची देंगे। जमा से छूटधारी के अलावा समस्त शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी आदेश जारी होने के तीन दिवस के भीतर आवश्यक रूप से अपने शस्त्र जमा करावे। जमाकर्ता द्वारा शस्त्र लाइसेंसधारियों को विधिवत उचित प्राप्ति रसीद दी जावेगी। त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन के अंतिम चरण की मतगणना पश्चात अनुज्ञप्तिधारी संबंधित थानों में जमा रसीद देकर अपने शस्त्र पुन: प्राप्त कर सकेंगे।
