खबर पक्की, 2 दिसंबर, रतलाम। जिला प्रशासन ने मैरिज गार्डन संचालकों को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि मैरिज गार्डन में होने वाले समारोह में उपस्थित होने वाले प्रत्येक व्यक्ति का वैक्सीनेशन होना आवश्यक है।
कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के निर्देश पर मैरिज गार्डन संचालकों की आयोजित बैठक में एसडीएम रतलाम शहर अभिषेक गेहलोत ने सभी संचालकों को निर्देश दिए कि यह मैरिज गार्डन संचालक की जिम्मेदारी होगी कि वह अपने एक जिम्मेदार व्यक्ति को गेट पर मौजूद रखें जो वहां आने वाले सभी व्यक्तियों के वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट चेक करें। यदि दोनों डोज पूर्ण हो गए हैं अथवा एक डोज लग चुका है और दूसरे डोज की ड्यू डेट अभी नहीं आई है तो ऐसी स्थिति भी देखें। सभी के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक करें। यदि किसी के पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट न हो तो कोविन पोर्टल के माध्यम से देखें कि उक्त व्यक्ति का वैक्सीनेशन हो चुका है अथवा नहीं। किसी भी परिस्थिति में बिना वैक्सीनेशन के व्यक्ति पाया जाने पर मैरिज गार्डन संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि मैरिज गार्डन में होने वाले समारोह में उपस्थित रहने वाले हर व्यक्ति जो 18 वर्ष से ऊपर का है उसके वैक्सीनेशन की जांच करना, मैरिज गार्डन संचालक की जिम्मेदारी है। यदि कोई व्यक्ति बिना वैक्सीनेशन के मैरिज गार्डन में पाया जाता है तो इसके लिए मैरिज गार्डन संचालक को जिम्मेदार माना जाएगा ।
नागरिक भी अपने साथ वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट रखें
उन्होंने आम नागरिकों से भी आग्रह किया है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को अपने मोबाइल में अथवा हार्ड कॉपी में अपने साथ रखें ताकि कहीं भी चेकिंग होने पर उसे दिखाया जा सके । साथ ही उन्होंने यह भी सभी नागरिकों से आग्रह किया है कि कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए मास्क पहनें तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।
फेस मास्क लगाना अनिवार्य, जिला दंडाधिकारी ने जारी किया आदेश
जिले में समस्त नागरिकों को फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा। इस संबंध में दंडाधिकारी कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए आदेश जारी किया है।
समस्त शासकीय कार्यालयों और अद्र्धशासकीय, निजी कार्यालयों के समस्त अधिकारियों, कर्मचारीगणों को फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा सभी सार्वजनिक एवं कार्य स्थलों पर यदि कोई भी व्यक्ति बिना फेस मास्क के पाया जाता है तो उस व्यक्ति पर 100 रूपए का अर्थदंड आरोपित किया जाएगा। सभी संस्थानों, प्रतिष्ठानों में दुकानदारों एवं दुकान पर काम करने वाले कर्मचारियों या दुकान पर सामान लेने वाले ग्राहक में से कोई भी बिना फेस मास्क के पाया जाता है तो दुकानदार पर 100 रूपए से लेकर 250 रूपए तक का अर्थदंड आरोपित किया जाएगा। संस्थानों, दुकानों में 3 बार से अधिक पुनरावृति होने पर आगामी 24 घंटे हेतु संचालन बंद करवाया जाएगा। आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दंड संहिता वन 1860 की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

